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दहेज मृत्यु मामले में जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायपालिका को बरतनी चाहिए अधिक सतर्कता

Shivam Y.
दहेज मृत्यु मामले में जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायपालिका को बरतनी चाहिए अधिक सतर्कता

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज मृत्यु के एक मामले में ससुर और सास की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के सबूत मौजूद हों, जमानत देने से न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

यह मामला शाहिदा बानो की मौत से जुड़ा है, जिनकी शादी के महज दो साल बाद जनवरी 2024 में उनकी ससुराल में मौत हो गई। उनका शव एक पंखे से बंधे दुपट्टे से लटका हुआ पाया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत जबरदस्ती गला घोंटने से हुई थी, जिससे आत्महत्या की संभावना को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304B (दहेज मृत्यु) और धारा 498A (क्रूरता) के तहत, साथ ही दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत, पीड़िता के पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ससुर, सास और दो ननदों को जमानत दे दी थी, जिसके पीछे उनका तर्क था कि आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और कुछ आरोपी महिलाएं थीं। हालांकि, मृतक के पिता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड में दहेज की मांग और पीड़िता पर की गई अत्यधिक क्रूरता के सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में, जहां एक युवा महिला की शादी के कुछ ही समय बाद संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है, न्यायपालिका को और सख्ती से जांच करनी चाहिए, खासकर जब दहेज से जुड़े उत्पीड़न के सबूत हों।

"जब एक युवा दुल्हन की शादी के महज दो साल बाद संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो न्यायपालिका को अधिक सतर्कता और गंभीरता दिखानी चाहिए," कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने हाई कोर्ट की "यांत्रिक दृष्टिकोण" पर भी चिंता जताई, यह कहते हुए कि ऐसे फैसले न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम कर सकते हैं।

"दहेज मृत्यु के मामलों में, अदालतों को व्यापक सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह अपराध सामाजिक न्याय और समानता की जड़ों पर प्रहार करता है। ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपी प्रमुख लोगों को जमानत पर छोड़ना, जहां सबूत यह दर्शाते हों कि उन्होंने पीड़िता को शारीरिक और मानसिक यातना दी है, न केवल मुकदमे की निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचा सकता है," कोर्ट ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ससुर और सास ने पीड़िता पर दहेज की मांग को लेकर लगातार दबाव डाला, जो एक मोटरसाइकिल से शुरू होकर एक कार तक पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के अंतिम समय में उस पर भीषण हिंसा हुई थी, जिसके चोट के निशान आत्महत्याके साथ मेल नहीं खाते।

"जब तथ्य स्पष्ट रूप से घातक घटनाओं में सीधे संलिप्तता को दर्शाते हैं, तो अदालतों को अत्यधिक सतर्कता के साथ कार्य करना चाहिए। इसलिए, ससुर और सास को जमानत पर छोड़ना न्याय के उद्देश्यों के विपरीत होगा, खासकर जब सबूत यह दर्शाते हों कि उनकी लगातार दहेज की मांग, शारीरिक क्रूरता और पीड़िता की मौत के बीच संभावित संबंध है," कोर्ट ने कहा।

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ससुराल वालों की जमानत रद्द, ननदों को राहत

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ससुर और सास की जमानत रद्द कर दी, लेकिन उसने दो ननदों को दी गई जमानत में हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उनकी भूमिका कम प्रत्यक्ष लगती है, और उनमें से एक की हाल ही में शादी हुई थी, जबकि दूसरी अपनी पढ़ाई कर रही थी और एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए।

दहेज मृत्यु मामलों में गहन जांच की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामलों में गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि यह एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है।

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समाज में दहेज मृत्यु एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है, और हमारी राय में, अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों में जमानत देने की परिस्थितियों की गहन जांच करें। ऐसे मामलों में न्यायिक आदेशों से निकलने वाला सामाजिक संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है: जब एक युवा दुल्हन की शादी के महज दो साल बाद संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो न्यायपालिका को अधिक सतर्कता और गंभीरता दिखानी चाहिए," कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि गंभीर अपराधों, जैसे दहेज मृत्यु, से जुड़े मामलों में जमानत देने का फैसला यांत्रिक ढंग से नहीं किया जाना चाहिए।

मामला: शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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