सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को भोपाल नगर निगम (BMC) को आदमपुर डंपिंग साइट पर आग लगने के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने में विफल रहने पर फटकार लगाई। यह आग 22 अप्रैल 2025 से पांच दिनों तक जारी रही।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ बीएमसी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस आदेश में 2023 में साइट पर आग और दिसंबर 2021 से जुलाई 2023 तक की गई कई उल्लंघनों के लिए बीएमसी पर ₹1.80 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया था।
अदालत ने पाया कि साइट पर अनुपचारित ठोस अपशिष्ट फेंका जा रहा था और आग की तीव्रता दर्शाने वाली तस्वीरें प्रस्तुत की गई थीं। पीठ ने कहा:
"ऐसा प्रतीत होता है कि आग 4 से 5 दिनों तक जारी रही। यह बताया गया है कि यह उसी स्थान पर आग लगने की 9वीं घटना है। यह सब 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने और उन्हें लागू करने में अपीलकर्ता की विफलता के कारण है।"
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ओका ने सवाल किया:
"याचिकाकर्ता की ओर से कौन पेश हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? यहां बड़ी आग लगी है। आप 2016 के नियमों का पालन नहीं करते और यह विशाल कचरा उत्पन्न हो रहा है।"
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BMC की वकील ने तर्क दिया कि आग गर्मी के कारण लगी थी और इसे नगर निगम के दमकल विभाग ने नियंत्रित कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और अब कचरे को छोटे ढेरों में जमा किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने BMC को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया और CPCB के वरिष्ठ अधिकारियों को साइट पर जाकर आग के कारणों की जांच करने का आदेश दिया। CPCB को छह सप्ताह के भीतर ऐसे हादसों को रोकने के लिए त्वरित उपायों का सुझाव देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने BMC को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आग पूरी तरह बुझाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2024 को होगी।
अदालत ने डंपिंग साइट के पास रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव को अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों की सहायता से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर आग के प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया गया। यदि किसी प्रतिकूल प्रभाव का पता चलता है, तो सरकारी अस्पतालों को प्रभावित निवासियों को उचित उपचार प्रदान करना होगा।
पृष्ठभूमि:
NGT के 31 जुलाई 2023 के आदेश, जिसे BMC चुनौती दे रही है, में आदमपुर साइट पर कई उल्लंघनों को उजागर किया गया था। ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला:
- पर्यावरणीय मंजूरी और अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी।
- अप्रैल 2023 की आग के दौरान कणों के उच्च स्तर।
- क्षतिग्रस्त लीचेट ड्रेनेज, अप्रसंस्कृत कचरा और आसपास के गांवों में भूजल प्रदूषण।
NGT ने दिसंबर 2021 से जुलाई 2023 के बीच उल्लंघनों के लिए BMC पर ₹1.80 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया। इसके अलावा, बीएमसी को पर्यावरणीय बहाली के लिए एक सुधारात्मक योजना बनाने और पुनः प्राप्त भूमि का एक तिहाई हिस्सा वन विकास, एक तिहाई कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं और शेष अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का निर्देश दिया।
केस संख्या – भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे
केस शीर्षक – सी.ए. संख्या 6174/2023 डायरी संख्या 39110/2023
एडवोकेट हर्षवर्धन पांडे और एओआर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आवेदक का प्रतिनिधित्व किया।