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सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय दुर्घटना पीड़ित के लिए मुआवज़ा बढ़ाया, बड़ी मोटर दुर्घटना चोट मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को संशोधित किया

Vivek G.

सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 की एक दुर्घटना में घायल हुए केरल के एक नाबालिग के लिए मुआवज़ा बढ़ा दिया है, उच्च न्यायालय के फैसले को संशोधित किया है और निष्पक्ष मूल्यांकन पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। - रियास बनाम पी.एन. शिनोश एवं अन्य।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय दुर्घटना पीड़ित के लिए मुआवज़ा बढ़ाया, बड़ी मोटर दुर्घटना चोट मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को संशोधित किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लंबे समय से चल रहे एक मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें त्रिशूर के एक नाबालिग का मामला शामिल था। जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया ने केरल हाई कोर्ट के पुराने निष्कर्षों की गहराई से जांच की, खासकर भविष्य की कमाई की गणना पर कुछ सवाल उठाए। जैसे-जैसे बेंच मुआवजा आंकड़ों को फिर से गिनने लगी, कोर्टरूम में हल्का तनाव सा महसूस होने लगा मानो एक लाइव ऑडिट हो रहा हो।

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पृष्ठभूमि

यह अपील 2002 की एक दुखद दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें अपीलकर्ता जो उस समय सिर्फ 14 साल का स्कूली बच्चा था और सातवीं कक्षा में पढ़ रहा था गंभीर रूप से घायल हो गया। वह ऑटो-रिक्शा में कुछ अन्य लोगों के साथ सफर कर रहा था, तभी एक ट्रक, जिसे कथित तौर पर लापरवाही से चलाया जा रहा था, ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना के चलते उसके शरीर में 77.1% स्थायी विकलांगता आ गई, जिसे बाद में मेडिकल बोर्ड ने प्रमाणित किया और बीमा कंपनी सहित सभी पक्षों ने स्वीकार भी किया।

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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने शुरुआती तौर पर 1,73,000 रुपये और 7% ब्याज दिया था। 2020 में केरल हाई कोर्ट ने राशि बढ़ाकर अलग-अलग मदों में लगभग 5.75 लाख रुपये जोड़ दिए भविष्य की आय, दर्द व पीड़ा, विवाह संभावना प्रभाव आदि। फिर भी, घायल युवक ने सर्वोच्च न्यायालय में और वृद्धि की मांग की।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

सुनवाई एक सहज गति से चली, दोनों पक्षों के वकील बिना किसी नाटकीयता के दलीलें पेश करते रहे। लेकिन बेंच का ध्यान साफ तौर पर इंसानी असर और वास्तविक गणना पर था, न कि बहस के तेज़ी पर।

“बेंच ने कहा, ‘मुआवजा सिर्फ वेतन की गणना नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन की दिशा पर विकलांगता के वास्तविक प्रभाव को दर्शाना चाहिए।’” यह पंक्ति सुनते ही सुनवाई का स्वर कुछ स्पष्ट हो गया।

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न्यायाधीशों ने हाल के फैसले Sona (minor) vs. Manual C.M. (2025) पर काफी भरोसा किया, जिसमें 75% विकलांगता वाले एक बच्चे के मामले पर विस्तृत सिद्धांत दिए गए थे। उन्होंने Pranay Sethi में भविष्य की आय की गणना के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया, साथ ही दर्द, आहार और सुविधाओं की हानि से जुड़े मामलों में दिए गए अन्य फैसलों का संदर्भ लिया।

एक समय जस्टिस अंजारिया ने यह सवाल उठाया कि क्या हाई कोर्ट ने अस्पताल में 22 दिनों के दौरान हुए “अनबिल्ड खर्च” यानी छोटे-छोटे लेकिन वास्तविक खर्चों को नज़रअंदाज़ नहीं कर दिया। “ऐसे समय में परिवार कई खर्च कागज पर नहीं दिखाते,” बेंच ने कहा, भारतीय परिवारों की वास्तविकता को समझते हुए।

कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट की मेडिकल खर्च की गणना बहुत सीमित थी केवल बिलों तक जबकि अस्पताल में लंबा इलाज हुआ था। इसी तरह, विवाह संभावना की हानि पर दी गई राशि भी कोर्ट को कम लगी।

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निर्णय

अंतत: विस्तृत पुनर्गणना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अपीलकर्ता को कुल 15,13,337 रुपये (राउंड ऑफ) मिलने चाहिए। पहले से मिले मुआवजे को घटाकर कोर्ट ने घोषित किया कि अतिरिक्त 7,64,454 रुपये 8% ब्याज सहित देने होंगे, जिसकी गणना मूल दावे की तारीख से होगी।

कोर्ट ने बीमा कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिया कि यह राशि आठ सप्ताह के भीतर पीड़ित के बैंक खाते में जमा की जाए और जमा करने का प्रमाण एक सप्ताह के भीतर अधिकरण के सामने पेश किया जाए।

और इसी आदेश के साथ, 20 साल से अधिक लंबी न्यायिक यात्रा अधिकरण से हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट अंततः समाप्त हुई।

Case Title: Riyas vs. P.N. Shinosh & Anr.

Appeal No.: Civil Appeal No. 6544 of 2024

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