भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2025 को एक कार्यवाही के दौरान निर्देश दिया कि सिविल अवमानना याचिका संख्या 598/2022, जो सिविल अपील संख्या 633/2016 से संबंधित है, की विस्तृत सुनवाई 20 अगस्त 2025 को की जाएगी। यह मामला अक्केडियन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल (P) लिमिटेड और पैंथियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य प्रतिवादियों के बीच का है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित पक्ष 13 अगस्त 2025 तक अपना हलफनामा दाखिल करें और उसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता के वकील को उपलब्ध कराएं।
"IA No. 171216/2025 को सिविल अवमानना याचिका संख्या 598/2022 के साथ 20.08.2025 को सूचीबद्ध किया जाए। हलफनामा 13.08.2025 तक दाखिल किया जाए और उसकी अग्रिम प्रति आवेदक/याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दी जाए।"— सुप्रीम कोर्ट पीठ का आदेश दिनांक 30 जुलाई 2025
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यह आदेश निम्नलिखित द्वि-सदस्यीय पीठ द्वारा पारित किया गया:
ये दोनों न्यायाधीश वर्तमान में कोर्ट नं. 2 में कई उच्च-प्रोफ़ाइल सिविल और अवमानना मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
अपीलकर्ता (अक्केडियन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रा. लि.) की ओर से:
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण के नेतृत्व में एक अनुभवी कानूनी टीम:
- सुश्री फरेश्ते डी. सेठना
- सुश्री अनुराधा दत्त
- सुश्री सुमन यादव
- श्री अभिषेक तिलक
- श्री अभिषेक चौहान
- श्री मोहित तिवारी
- श्री प्रकलाथन बाथे
- सुश्री नाओमी टिंग
- सुश्री नेहा राठी
- AOR: सुश्री बी. विजया लक्ष्मी मेनन
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प्रतिवादी (पैंथियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. एवं अन्य) की ओर से:
अनुक्रमणिका अधिवक्ताओं (AORs) की एक टीम द्वारा प्रतिनिधित्व:
- सुश्री अंकिता चौधरी
- M/s. पारेख एंड कंपनी
- श्री विकास मेहता
- श्री अशोक के. महाजन
- श्री ई. सी. अग्रवाला
- सुश्री रंजीता रोहतगी
- श्री आदित्य अनिरुद्ध पांडे
मामले की पृष्ठभूमि
हालांकि आदेश में मूल अपील या अवमानना याचिका के गुण-दोषों की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, यह मामला पहले से लंबित एक सिविल अपील से संबंधित है जिसमें रियल एस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर और संविदात्मक दायित्वों का विवाद शामिल है। अवमानना याचिका संभवतः पिछले न्यायालय के आदेशों के पालन में कथित चूक से संबंधित है।
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IA No. 171216/2025, जो "उचित आदेश/निर्देश" की प्रार्थना करता है, यह दर्शाता है कि इस मामले में कोई नई परिस्थिति या अनुपालन संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है।
अब अगला महत्वपूर्ण कदम है सभी पक्षों द्वारा हलफनामे दाखिल करना। इसके बाद 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट याचिका की गंभीरता के साथ-साथ अनुपालन और निर्देशों की वैधता पर विचार करेगा।
मामले का विवरण: अक्कादियन हाउसिंग बनाम पैंथियन इन्फ्रास्ट्रक्चर
आदेश की तिथि: 30 जुलाई 2025
अगली सुनवाई की तिथि: 20 अगस्त 2025
सिविल अपील संख्या: 633/2016