सुप्रीम कोर्ट ने अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ जांच का दायरा सख्ती से सीमित कर दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को केवल महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की जांच तक सीमित रखने का निर्देश दिया है, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित हैं।
कोर्ट के निर्देश में कहा गया:
"हम निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच इन कार्यवाहियों के विषयवस्तु दो एफआईआर तक ही सीमित रहे। जांच रिपोर्ट, जब तक कि यह अधिकार क्षेत्र की अदालत में दायर न हो, पहले इस अदालत में पेश की जाए। अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक जारी रहे," जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा।
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को श्री अंजनेय मंदिर के पुजारी को उनके कर्तव्यों को जारी रखने का निर्देश दिया
यह निर्णय तब आया जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (महमूदाबाद की ओर से) ने आशंका जताई कि एसआईटी इन दो एफआईआर से परे जाकर अन्य मामलों की भी जांच कर सकती है। अदालत ने हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता से स्पष्ट कहा कि जांच केवल इन दो एफआईआर तक ही सीमित रहनी चाहिए और इसका विस्तार नहीं किया जा सकता।
सिब्बल ने यह मुद्दा भी उठाया कि अधिकारी महमूदाबाद के डिजिटल डिवाइसेज तक पहुंच चाहते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया:
"दोनों एफआईआर पहले से रिकॉर्ड में हैं। फिर डिवाइस की क्या ज़रूरत है? दायरा बढ़ाने की कोशिश मत करो। एसआईटी अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र है। इधर-उधर मत भटको।"
महमूदाबाद की अंतरिम जमानत की शर्तों में ढील देने की सिब्बल की मांग पर, जस्टिस कांत ने कहा कि ये शर्तें केवल एक ठंडा पड़ाव देने के लिए लगाई गई थीं।
यह भी पढ़ें: बैंगलोर पैलेस अधिग्रहण : सुप्रीम कोर्ट ने टीडीआर आदेश पर कर्नाटक सरकार की याचिका को बड़ी पीठ गठन के लिए
उन्होंने स्पष्ट किया:
"वह अन्य किसी भी विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई रोक नहीं है। हम इस मुद्दे पर समानांतर मीडिया ट्रायल नहीं चाहते।"
कोर्ट ने हरियाणा सरकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रक्रिया पर संज्ञान लेने के जवाब की भी माँग की। "इस पर भी हमें बताओ," पीठ ने हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा।
मामले की पृष्ठभूमि
अली खान महमूदाबाद को 18 मई को हरियाणा पुलिस द्वारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और 21 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने तक हिरासत में रखा गया। हालाँकि, कोर्ट ने जांच पर रोक नहीं लगाई और हरियाणा के डीजीपी को हरियाणा और दिल्ली के बाहर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया ताकि महमूदाबाद की पोस्ट में प्रयुक्त भाषा और अभिव्यक्तियों की जटिलता को सही ढंग से समझा जा सके।
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट: POCSO एक्ट के तहत गंभीर यौन हमले के लिए 20 साल की सजा में कोई कमी नहीं
अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुसार, महमूदाबाद को उन पोस्ट या विषयवस्तु पर कुछ भी लिखने या पोस्ट करने से रोका गया, जिन पर मामला दर्ज है, और भारत में हुए आतंकवादी हमले या भारत की प्रतिक्रिया पर कोई राय व्यक्त करने से भी रोका गया। उन्हें जांच में पूरी तरह सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश भी दिया गया।
जब सिब्बल ने इस मुद्दे पर चिंता जताई कि इसी मुद्दे पर और एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं, तो जस्टिस कांत ने हरियाणा सरकार से सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसा न हो। हालांकि, जस्टिस कांत ने महमूदाबाद की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई, इसे "डॉग-व्हिस्लिंग" करार देते हुए कहा कि उन्हें "नम्र, सम्मानजनक और तटस्थ भाषा" का प्रयोग करना चाहिए था ताकि दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
जस्टिस कांत ने महमूदाबाद की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा, जैसे कि "राइट-विंग कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं" और उनके द्वारा मॉब लिंचिंग और बुलडोजिंग जैसे मामलों पर चुप्पी साधने की आलोचना पर कहा:
"तो युद्ध पर टिप्पणी करने के बाद, उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया!"
कोर्ट ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा करने वाले छात्रों और शिक्षकों पर भी सख्त रुख अपनाया। जस्टिस कांत ने चेतावनी दी:
"अगर वे कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं, तो हम आदेश पारित करेंगे।"
महमूदाबाद पर भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 196 और 152 सहित कई धाराओं के तहत आरोप हैं, जिनमें साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कार्य और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली भाषा या इशारों का प्रयोग शामिल है। हरियाणा राज्य महिला आयोग, जिसकी अध्यक्षता रेनू भाटिया कर रही हैं, ने भी उन्हें समन भेजा है।
केस विवरण : मोहम्मद आमिर अहमद @ अली खान महमूदाबाद बनाम हरियाणा राज्य | डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) संख्या 219/2025