सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को 2021–2022 में आयोजित राजस्व लेखपाल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। यह निर्णय उन 8,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रभावित करता है, जिन्होंने 8,085 पदों के लिए परीक्षा दी थी और जिनके परिणाम कुछ सवालों और उत्तर कुंजी की अस्पष्टता के कारण प्रभावित हुए।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब पुस्तिका श्रृंखला “B” के तीन विशेष प्रश्नों की समीक्षा की गई, जिन्हें अस्पष्ट या बहुविकल्पीय उत्तर वाला माना गया।
प्रश्न 58: नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां हुई थी?
इस प्रश्न में पूछा गया था, “महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी?” विकल्प थे:
(ए) दांडी, (बी) सूरत, (सी) साबरमती, और (डी) पवनार।
कोर्ट ने कहा:
“हालाँकि मार्च साबरमती से प्रारंभ हुआ, लेकिन वास्तविक विरोध, अर्थात् नमक कानून का उल्लंघन, दांडी में हुआ। इस प्रकार, तकनीकी दृष्टिकोण से, (ए) दांडी को सही माना जाना चाहिए, जैसा कि आधिकारिक उत्तर था। फिर भी, (सी) साबरमती भी सही हो सकता है क्योंकि दांडी मार्च साबरमती से प्रारंभ हुआ था। तकनीकी रूप से पूर्ण सही नहीं है, परन्तु यह उत्तर के क़रीब है। यह लेखपाल की परीक्षा है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि इन दोनों विकल्पों को चुनने वाले अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक दिए जाएं।”
प्रश्न 63: उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
यह प्रश्न उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित था। आधिकारिक उत्तर NH2 (विकल्प C) था, लेकिन राजमार्गों के नामों में हुए बदलावों के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। कोर्ट ने माना कि पुरानी सूचनाओं के आधार पर “None of these” (विकल्प D) भी मान्य हो सकता है।
प्रश्न 90: सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना
यह प्रश्न सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को 1800-वाट (2 HP) सतही सोलर पंप के लिए केंद्रीय सरकार की सब्सिडी के अलावा मिलने वाले अनुदान से संबंधित था। विकल्प थे: 15%, 30%, 45%, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कोर्ट ने पाया कि नीति में समय के साथ हुए बदलावों के कारण 30% और 45% दोनों विकल्प सही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग द्वारा तैयार किए गए सवालों की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा:
“हम इस बात से कुछ हद तक चिंतित हैं कि इस मामले में कमी आयोग की ओर से भी है, क्योंकि ऐसे सवाल तैयार किए गए जो या तो अस्पष्ट थे या जिनके एक से अधिक उत्तर सही हो सकते थे।”
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को ऐसे प्रश्नों के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए और परीक्षा आयोग की जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखे।
कोर्ट के अंतिम निर्देश
“इसलिए, हम आयोग को निर्देश देते हैं कि उपरोक्त निष्कर्षों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करें और केवल उन अभ्यर्थियों/अपीलकर्ताओं को अंक प्रदान करें, तथा चयन प्रक्रिया को उन अभ्यर्थियों को प्रभावित किए बिना जारी रखें जो पहले ही चयनित हो चुके हैं।”
इस निर्देश के साथ कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि प्रभावित अभ्यर्थियों को निष्पक्ष मूल्यांकन प्राप्त हो, और पहले से चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति से छेड़छाड़ न हो।
यह निर्णय सभी अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और परीक्षा आयोगों को उत्तरदायित्व के साथ प्रश्न तैयार करने की याद दिलाता है।