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केरल हाईकोर्ट ने KHCAA अध्यक्ष यशवंत शेनॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने के लिए राज्य बार काउंसिल को दी अनुमति

Vivek G.

केरल हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को KHCAA अध्यक्ष यशवंत शेनॉय के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी, कहा कि यह अधिवक्ता अधिनियम के तहत वैध है।

केरल हाईकोर्ट ने KHCAA अध्यक्ष यशवंत शेनॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने के लिए राज्य बार काउंसिल को दी अनुमति

केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि राज्य बार काउंसिल, केरल हाईकोर्ट अधिवक्ताओं की संघ (KHCAA) के अध्यक्ष यशवंत शेनॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रख सकती है। यह कार्रवाई कोर्ट में कथित दुर्व्यवहार के आरोपों के तहत की गई है।

मामला तब शुरू हुआ जब उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश मैरी जोसफ ने शेनॉय के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शेनॉय ने उनके समक्ष पेशी के दौरान चिल्लाया और उन्हें परेशान किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शेनॉय ने कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाए। इस शिकायत के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे बाद में डिवीजन बेंच ने बंद कर दिया था।

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साथ ही, केरल बार काउंसिल ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए यह मानते हुए कि उक्त व्यवहार पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का उल्लंघन है, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।

वहीं दूसरी ओर, शेनॉय ने न्यायाधीश के खिलाफ एक आंतरिक शिकायत दायर की, लेकिन उस समय के मुख्य न्यायाधीश ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

शेनॉय ने फिर बार काउंसिल की कार्रवाई को चुनौती दी और कहा कि यदि यह किसी शिकायत के आधार पर की गई है, तो काउंसिल स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायत निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। शेनॉय ने यह आरोप भी लगाया कि उनके खिलाफ की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही, राज्य के विधि अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की साजिश है।

“बार काउंसिल का यह मामला नहीं है कि जिस पत्र का हवाला दिया गया है, वह शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया गया था,” न्यायमूर्ति टी. आर. रवि ने अपने निर्णय में यह टिप्पणी की।

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हालांकि, बार काउंसिल ने स्पष्ट किया कि पूर्व न्यायाधीश का पत्र मिलने के बाद एक बैठक बुलाई गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उस पत्र को शिकायत माना जाए। इसके बाद शेनॉय को कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उनके जवाब मिलने के बाद यह मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, किसी अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए यह देखना जरूरी है कि क्या ऐसा “विश्वास करने का कारण” है कि उसने पेशेवर या अन्य प्रकार का कदाचार किया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम. वी. दाभोलकर (1976) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

“विश्वास करने का कारण केवल निराधार जांच से बचाव की सीमा है, न कि औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने में कोई बाधा।”

कोर्ट ने यह भी माना कि यह मुद्दा अब “सैद्धांतिक” बन चुका है क्योंकि शेनॉय ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है और अनुशासन समिति द्वारा जारी नोटिस का भी उत्तर दिया है।

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शेनॉय ने न्यायाधीश के पत्र में उल्लिखित कोर्ट कार्यवाही की रिकॉर्डिंग मांगी थी। हाईकोर्ट ने यह मांग अस्वीकार कर दी और कहा:

“उच्च न्यायालय में कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का कोई प्रचलन नहीं है, और ऐसी कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है।”

शेनॉय ने यह भी आरोप लगाया कि स्वतः संज्ञान वाली अवमानना कार्यवाही की जानकारी हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा लीक कर दी गई थी, इससे पहले कि उन्हें आधिकारिक रूप से नोटिस मिलता। लेकिन रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा की गई आंतरिक जांच में यह निष्कर्ष निकला कि कोई संदेहास्पद गतिविधि या रजिस्ट्री की संलिप्तता नहीं पाई गई।

“कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि रजिस्ट्री से कोई जानकारी लीक हुई,” निर्णय में यह स्पष्ट किया गया।

इन सभी टिप्पणियों के साथ, अदालत ने यह अनुमति दी कि राज्य बार काउंसिल शेनॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच आगे बढ़ा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट यशवंत शेनॉय (पार्टी-इन-पर्सन)

प्रतिवादी के वकील: एडवोकेट प्रणय के. कोट्टारम, सुजिन एस., एन. एन. सुगुनापालन, शिवरामन पी. एल., ग्रैशियस कुरियाकोस, पी. के. सुरेश कुमार

केस नंबर: WP(C) 7660 of 2023

केस का शीर्षक: यशवंत शेनॉय बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल और अन्य

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