एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों में बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया है, जब प्रीमियम के भुगतान न होने के कारण बीमा पॉलिसी रद्द कर दी जाती है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता देवी एवं अन्य मामले में सवाल यह था कि क्या प्रीमियम के चेक बाउंस होने के कारण पॉलिसी रद्द होने के बाद भी बीमा कंपनी मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना 22 अगस्त 2005 की है, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 36 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर धीरज सिंह की मौत हो गई। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने पीड़ित के परिवार को ₹8,23,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए तर्क दिया कि ट्रक की बीमा पॉलिसी प्रीमियम न भरने के कारण रद्द कर दी गई थी।
ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट दोनों ने बीमा कंपनी की जिम्मेदारी को बरकरार रखा और कंपनी को पहले मुआवजा देने और फिर वाहन मालिक से रकम वसूलने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
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मुख्य तर्क और साक्ष्य
बीमा कंपनी ने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि प्रीमियम का चेक फंड की कमी के कारण बाउंस हो गया था, जिसके बाद पॉलिसी रद्द कर दी गई थी। उन्होंने यह भी साबित किया कि दुर्घटना से पहले ही पॉलिसी रद्द होने की सूचना वाहन मालिक और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को दे दी गई थी। इसके बावजूद, ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने दावेदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए "भुगतान करो और वसूलो" सिद्धांत लागू किया।
बीमा कंपनी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सीमा मल्होत्रा और डेड्डप्पा एवं अन्य बनाम ब्रांच मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसे पूर्व के फैसलों का हवाला दिया, जहां अदालत ने माना था कि रद्द की गई पॉलिसी बीमा कंपनी को जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। हालांकि, उन मामलों में भी अदालत ने बीमा कंपनी को दावेदारों को भुगतान करने और बाद में मालिक से रकम वसूलने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और कानूनी पूर्व निर्णयों का गहनता से अध्ययन किया। अदालत ने नोट किया कि दुर्घटना से तीन महीने पहले पॉलिसी रद्द कर दी गई थी और इसकी सूचना संबंधित पक्षों को दे दी गई थी। इसके बावजूद, अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए "भुगतान करो और वसूलो" सिद्धांत को बरकरार रखा।
"बीमा कंपनी की तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने की कानूनी जिम्मेदारी तब तक बनी रहती है, जब तक कि दुर्घटना से पहले पॉलिसी रद्द नहीं की जाती और इसकी सूचना नहीं दी जाती।"
अदालत ने निर्देश दिया कि बीमा कंपनी द्वारा जमा किए गए 50% मुआवजे को, जिसे दावेदारों ने निकाल लिया है, उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बीमा कंपनी इस रकम को वाहन मालिक से वसूल सकती है। शेष 50% रकम दावेदारों द्वारा सीधे वाहन मालिक से वसूल की जाएगी।
केस का शीर्षक: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता देवी एवं अन्य
केस संख्या: सिविल अपील संख्या 9854/2016