सोमवार की सुबह लंबी चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक दशक पुराने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए राजकोट स्थित एक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट पर लगाया गया उत्पाद शुल्क फिर बहाल कर दिया। पीठ ने पाया कि कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) ने विनिर्माण की एकल प्रक्रिया को अलग-अलग गतिविधियों में बांटकर “गलत दिशा में विचार” किया था।
Background (पृष्ठभूमि)
मामला वर्ष 2003 की तलाशी से जुड़ा है, जब दो सटे हुए प्रोसेसिंग यूनिट-भगायलक्ष्मी प्रोसेसर इंडस्ट्री (यूनिट 1) और फेमस टेक्सटाइल पैकर्स (यूनिट 2)-की जांच की गई। अधिकारियों ने कई रिकॉर्ड जब्त किए और परिसर में बिजली या ईंधन से चलने वाली ब्लीचिंग मशीन, मर्सराइजिंग यूनिट, स्क्वीज़िंग मशीन और स्टेंटरिंग मशीन जैसी मशीनों को नोट किया। विभाग का आरोप था कि दोनों यूनिट बिजली का उपयोग कर ग्रे कॉटन फैब्रिक प्रोसेस कर रही थीं, जबकि वे केवल बिना बिजली वाले संचालन के लिए उपलब्ध छूट का दावा कर रही थीं। इसके बाद शो-कॉज़ नोटिस जारी हुआ।
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2006 में आयुक्त ने ड्यूटी और पेनल्टी की पुष्टि कर दी, लेकिन बाद में CESTAT ने आदेश पलट दिया और कहा कि दोनों यूनिट स्वतंत्र हैं, और यूनिट 1 पर अकेले उन प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती जो यूनिट 2 में हुईं।
Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)
सुनवाई के दौरान पीठ ने बार-बार यह सवाल उठाया कि जब गीला कपड़ा प्रक्रिया के बीच में यूनिट 1 से यूनिट 2 और फिर वापस आता था, तो दोनों यूनिट को “अलग-थलग द्वीपों” की तरह कैसे माना जा सकता है।
न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर ने कहा, “एक बार जब ग्रे फैब्रिक यूनिट 1 में प्रवेश करता है और बाहर केवल तैयार कॉटन फैब्रिक बनकर निकलता है, तो बीच में होने वाली हर प्रक्रिया एक ही निरंतर ऑपरेशन मानी जाएगी।”
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अदालत ने उल्लेख किया कि ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, स्क्वीज़िंग, स्टेंटरिंग और अंतिम बंडलिंग सभी क्रमिक और परस्पर निर्भर प्रक्रियाएँ हैं। मालिकाना हक अलग हो सकता है, लेकिन कानून में “निर्माण” उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो अंतिम उत्पाद बनाने में अनिवार्य रूप से जुड़ी हों।
पीठ ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल ने उन चरणों में बिजली के उपयोग के सबूतों को गलत तरीके से नजरअंदाज किया। “पीठ ने कहा, ‘स्टेंटरिंग में बिजली का उपयोग इसलिए अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यूनिट 2 पर डिमांड कन्फर्म नहीं हुई। निर्माण को समग्र रूप से देखना आवश्यक है।’”
छह महीने बाद दाखिल किए गए हलफनामों के जरिए बयान वापस लेने को लेकर भी अदालत ने संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि इतनी देर से किए गए रिट्रैक्शन पंचनामा के निष्कर्षों को खत्म नहीं कर सकते।
Decision (निर्णय)
अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने एकल विनिर्माण श्रृंखला को “कृत्रिम टुकड़ों” में तोड़ दिया। अदालत ने CESTAT का 2011 का आदेश रद्द कर दिया और आयुक्त का 27 सितंबर 2006 का मूल आदेश बहाल कर दिया, जिसमें ड्यूटी और पेनल्टी तय की गई थी। कस्टम्स आयुक्त की अपील स्वीकार कर ली गई, और पक्षों को अपने-अपने खर्च उठाने का निर्देश दिया गया।
Case Title: Commissioner of Customs, Central Excise & Service Tax, Rajkot vs. Narsibhai Karamsibhai Gajera & Others
Case No.: Civil Appeal Nos. 3405–3407 of 2012
Case Type: Civil Appeal (Excise Duty/Exemption Dispute)
Decision Date: December 02, 2025










