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सुप्रीम कोर्ट ने जीपीएफ पर नामांकन विवाद सुलझाया, मृतक की पत्नी और मां को कानूनी मानदंडों के अनुसार फंड साझा करना होगा

Vivek G.

सर्वोच्च न्यायालय ने जीपीएफ नामांकन विवाद का निपटारा किया, फैसला सुनाया कि पत्नी और मां को मृतक कर्मचारी के फंड को समान रूप से साझा करना होगा; स्पष्ट किया कि नामित व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। - श्रीमती बोला मालथी बनाम बी. सुगुना एवं अन्य।

सुप्रीम कोर्ट ने जीपीएफ पर नामांकन विवाद सुलझाया, मृतक की पत्नी और मां को कानूनी मानदंडों के अनुसार फंड साझा करना होगा

शुक्रवार को भरे हुए कोर्टरूम में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक भावनात्मक पारिवारिक विवाद को सुलझाया, जो जटिल कानूनी लड़ाई में बदल गया था: मृत सरकारी कर्मचारी के जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) का हक किसे मिले पत्नी को या मां को?

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न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोंगमेइकपम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अंततः पहले के आदेश को बहाल किया, जिसमें फंड को दोनों महिलाओं के बीच बराबर बाँटने का निर्देश दिया गया था।

Background

बोला मोहन, जो रक्षा लेखा विभाग में कार्यरत थे, ने 2003 में विवाह किया और जुलाई 2021 में सेवा के दौरान ही उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी श्रीमती बोला मालाथी, अपीलकर्ता, को पहले ही नौकरी से संबंधित अन्य लाभ कुल 60 लाख रुपये तक मिल चुके थे। लेकिन जब उन्होंने GPF की राशि के लिए आवेदन किया तो अधिकारियों ने आवेदन ठुकरा दिया रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति मृतक की मां बी. सुगुना थीं।

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विवाद कई कानूनी मंचों से होकर गुजरा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने आदेश दिया था कि GPF को 50-50 बांटा जाए, क्योंकि पति के शादी करते ही और “परिवार” बनते ही मां का पुराना नामांकन स्वतः अमान्य हो गया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आदेश को पलटते हुए निर्देश दिया कि पूरी GPF राशि सिर्फ मां को दी जाए।

Court’s Observations

सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही मृतक ने GPF का नामांकन अपडेट नहीं किया, लेकिन नियम स्वयं कहते हैं कि जैसे ही परिवार बनता है पुराना नामांकन अमान्य हो जाता है।

न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैध आश्रितों को सिर्फ कागजी प्रक्रिया में देरी या चूक की वजह से अधिकार से वंचित न किया जाए। पीठ ने टिप्पणी की:

“नामांकन फॉर्म में निर्धारित शर्त के अनुसार, मृत्यु के समय नामांकन शून्य हो चुका था।”

जजों ने यह भी याद दिलाया कि यह सिद्धांत स्थापित है कि नामांकित व्यक्ति केवल राशि प्राप्त करने वाला माध्यम होता है, वह खुद अकेला मालिक नहीं बन जाता। फैसले में कहा गया: “नामांकन केवल उस हाथ को दर्शाता है जिसे भुगतान प्राप्त होगा…”

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चूंकि पत्नी और मां दोनों कानूनी रूप से आश्रित हैं, इसलिए पत्नी के अधिकार को अनदेखा करना न्यायसंगत नहीं होता। खासकर तब जबकि उसे अन्य सेवा लाभों में पहले ही मान्यता दी गई थी और विवाह के दौरान उसकी भूमिकाएं भी थीं।

Decision

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए CAT के बराबर हिस्सेदारी वाले आदेश को फिर से लागू कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मां के हिस्से की शेष राशि, जो फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट रजिस्ट्री में जमा है, को दो सप्ताह के भीतर आवेदन पर मां को जारी किया जाए।

इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समाप्त करते हुए, एक ऐसे विवाद पर विराम लगा दिया जिसमें व्यक्तिगत दर्द और कानूनी पेचीदगियाँ दोनों शामिल थीं।

Case Title:- Smt. Bolla Malathi vs. B. Suguna & Ors.

Case Number:- Civil Appeal No. 14604 of 2025

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