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सुप्रीम कोर्ट ने केरल भूमि विवाद SLP को चल रही सिविल अपील से जोड़ा

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के भूमि विवाद से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया और इसे सिविल अपील संख्या 7460/2023 के साथ संयुक्त सुनवाई हेतु जोड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल भूमि विवाद SLP को चल रही सिविल अपील से जोड़ा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2025 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 28480/2025 में नोटिस जारी किया, जो कि 19 अगस्त 2022 को केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा दिए गए फैसले LAAPP संख्या 307/2019 के विरुद्ध दायर की गई थी। मामला भूमि अधिग्रहण विवाद से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता वर्गीस एवं एक अन्य बनाम राज्य केरल और अन्य प्रतिवादी हैं।

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पृष्ठभूमि और कार्यवाही

याचिकाकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उच्च न्यायालय ने पहले ही LAAPP 307/2019 के तहत मुआवजे या अन्य राहत से संबंधित उनकी अपील को खारिज कर दिया था।

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इस निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। हालांकि, प्रक्रिया में कुछ तकनीकी खामियों के कारण याचिका दायर करने और पुनः दाखिल करने में देरी हुई।

“देरी माफी आवेदन और विशेष अनुमति याचिका दोनों पर नोटिस जारी करें, जो कि 24.09.2025 को वापसी योग्य है। इसे सिविल अपील संख्या 7460/2023 के साथ टैग किया जाए।”— माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं माननीय न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ द्वारा

कोर्ट ने देरी के मुद्दे पर याचिका को तत्क्षण खारिज नहीं किया, बल्कि प्रक्रिया में लचीलापन दिखाते हुए देरी माफी आवेदन एवं मुख्य SLP दोनों पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

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एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में, पीठ ने आदेश दिया कि वर्तमान SLP को सिविल अपील संख्या 7460/2023 के साथ टैग किया जाए, जो दर्शाता है कि दोनों मामलों के मुद्दे समान या संबंधित हैं और इन्हें एक साथ सुना जाएगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील श्री एस. कृष्णमूर्ति ने पेशी की, जिनकी सहायता एओआर श्रीमती स्वीना माधवन नायर और वकील श्रीमती योगिता ने की। आदेश में प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतियाँ दर्ज नहीं की गई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अब तक उनका औपचारिक नोटिस लंबित है।

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इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर 2025 तय की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट देरी माफी आवेदनों की सुनवाई के साथ-साथ टैग की गई सिविल अपील के साथ इस विवाद की कानूनी बातों पर भी विचार कर सकता है। तब तक यह मामला न्यायिक विचाराधीन रहेगा।

केस का शीर्षक: वर्गीस एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य

केस का प्रकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) - विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी संख्या 28480/2025

उत्पन्न: केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम से एलएएपीपी संख्या 307/2019

उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 19 अगस्त 2022