केंद्र सरकार ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को आज, 8 अप्रैल 2025 से प्रभाव में लाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर अधिनियम के लागू होने की जानकारी दी गई है।
अधिनियम की धारा 1(2) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 8 अप्रैल 2025 को अधिनियम को लागू करने की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है।
"वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 को उस तिथि के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभाव में आएंगे।"
यह अधिनियम संसद द्वारा 4 अप्रैल 2025 को पारित किया गया था और 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
यह कानून अब कानूनी बहस के केंद्र में आ गया है, क्योंकि इसके संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
“अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं।”