बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने एक महिला की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उसने अपना विवाह-विच्छेद मामला करनाल से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने केवल याचिकाकर्ता की ओर से पेश तर्क सुने, क्योंकि पति को नोटिस भेजा जा चुका था, फिर भी वह न तो उपस्थित हुआ और न ही किसी वकील को भेजा।
पृष्ठभूमि
मामला अदिति भाटिया से संबंधित है, जिन्होंने अनुरोध किया था कि उनके पति दिपांशु गोयल द्वारा दायर तलाक याचिका (हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत) को करनाल, हरियाणा की फैमिली कोर्ट से दिल्ली के साकेत स्थित परिवार न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।
उनके वकील का कहना था कि अदिति वर्तमान में दिल्ली में रहती हैं और प्रत्येक सुनवाई के लिए करनाल आना-जाना शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से कठिन है। वैवाहिक मामलों में ऐसी याचिकाएँ सामान्य हैं, जहाँ अक्सर पत्नी सुविधा और सुरक्षा के आधार पर स्थानांतरण की मांग करती है।
अदालत की टिप्पणियाँ
रिकॉर्ड की जांच के दौरान अदालत ने पाया कि पति को 8 सितंबर 2025 को नोटिस भेजा गया था, लेकिन फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई।
“पीठ ने टिप्पणी की, ‘चूंकि प्रतिवादी नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए मामला केवल याचिकाकर्ता के पक्ष के आधार पर आगे बढ़ाया गया है।’”
न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि आमतौर पर न्यायालय वैवाहिक मामलों में पत्नी की सुविधानुसार स्थानांतरण के पक्ष में झुकाव रखते हैं, जब तक कि इसके विपरीत कोई ठोस आधार प्रस्तुत न किया जाए।
चूंकि अदालत के सामने याचिकाकर्ता की दलीलों को चुनौती देने वाला कोई तर्क नहीं था, इसलिए अदालत ने उनकी मांग को उचित पाया।
निर्णय
अदालत ने स्थानांतरण याचिका स्वीकार कर ली।
तलाक केस HMA/730/2024, “दिपांशु गोयल बनाम अदिति भाटिया” अब करनाल की फैमिली कोर्ट से नई दिल्ली के साकेत परिवार न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।
दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 नवंबर 2025 को साकेत कोर्ट के सामने उपस्थित हों, जहाँ से आगे की कार्यवाही शुरू होगी। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि पति सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए साकेत अदालत उसे नई नोटिस भेजेगी।
मामला यहीं स्थानांतरण आदेश के साथ समाप्त होता है।
Case Title: Aditi Bhatia v. Deepanshu Goel
Case Type: Transfer Petition (Civil)
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Satish Chandra Sharma
Jurisdiction: Civil Original Jurisdiction
Transfer Petition No.: 1166/2025
Next Appearance Date: 10.11.2025