सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर बैठक को बरकरार रखा, राज्य पुनर्गठन कानून के तहत प्रशासनिक अधिसूचना को चुनौती खारिज

By Vivek G. • December 19, 2025

रणजीत बाबूराव निंबालकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर सीटिंग को बरकरार रखा, यह फैसला सुनाया कि चीफ जस्टिस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सीटिंग की जगहें तय कर सकते हैं।

महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों से लंबे समय से उठ रही मांग इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट पहुँची, जहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कोल्हापुर में बैठकें आयोजित करने के निर्णय को एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। विस्तृत बहस के बाद, अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्ति का समर्थन करते हुए ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को रेखांकित किया।

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पृष्ठभूमि

यह मामला 1 अगस्त 2025 की उस प्रशासनिक अधिसूचना से जुड़ा है, जिसके जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर को एक अतिरिक्त स्थान के रूप में नियुक्त किया, जहाँ उसके न्यायाधीश और डिवीजन बेंच बैठ सकती हैं। यह व्यवस्था 18 अगस्त से लागू हुई और कोल्हापुर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के मामलों को कवर करती है।

याचिकाकर्ता रणजीत बाबुराव निम्बालकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि यह कदम व्यावहारिक रूप से एक स्थायी बेंच की स्थापना है, जिसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक है, न कि धारा 51(3) के तहत कोई प्रशासनिक अधिसूचना। उन्होंने पर्याप्त परामर्श के अभाव का आरोप लगाया और पुणे व सोलापुर जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ भेदभाव की बात भी कही।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ इन दलीलों से सहमत नहीं हुई। धारा 51 का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए अदालत ने कहा कि संसद ने जानबूझकर मुख्य न्यायाधीश को यह निरंतर शक्ति दी है कि वे राज्यपाल की स्वीकृति के साथ यह तय कर सकें कि हाई कोर्ट कहाँ बैठेगा।

पीठ ने टिप्पणी की, “धारा 51(3) में नॉन-ऑब्सटेंट क्लॉज कोई संयोग नहीं है,” और जोड़ा कि यह प्रावधान न्यायिक प्रशासन में लचीलापन सुनिश्चित करने और न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि धारा 51(3) के तहत होने वाली बैठकें न तो कोई नया हाई कोर्ट बनाती हैं और न ही क्षेत्रीय विभाजन करती हैं; न्यायाधीश उसी हाई कोर्ट के हिस्से के रूप में काम करते रहते हैं।

पहले अतिरिक्त बेंच के प्रस्ताव खारिज होने के तर्क पर अदालत ने कहा कि प्रशासनिक निर्णय समय के साथ जमे हुए नहीं रहते। पीठ ने कहा, “पूर्ववर्ती विचार किसी प्रकार का एस्टॉपल नहीं बनाते,” और यह भी जोड़ा कि परिस्थितियों में बदलाव, मुकदमों की संख्या और आधारभूत ढांचे में सुधार नए निर्णय को उचित ठहरा सकते हैं।

अनुच्छेद 14 के तहत उठाई गई आपत्ति भी अदालत को स्वीकार्य नहीं लगी। कोर्ट ने कहा कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर क्षेत्र को एक ही समय पर समान व्यवहार मिले। मुंबई से दूरी और जिलों के समूह को देखते हुए कोल्हापुर का चयन तार्किक आधार पर किया गया था। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में भी पीठ ने माना कि हाई कोर्ट की बैठकों का विकेंद्रीकरण न्याय तक पहुँच को कमजोर नहीं करता, बल्कि कई मामलों में उसे मजबूत करता है।

निर्णय

कोई दुर्भावना या कानूनी खामी न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कोल्हापुर को बॉम्बे हाई कोर्ट की बैठक का स्थान बनाने वाली अधिसूचना को बरकरार रखा। पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “यह चुनौती निराधार है,” और बिना किसी लागत के रिट याचिका खारिज कर दी, जिससे कोल्हापुर में हाई कोर्ट की बैठकों का रास्ता साफ हो गया।

Case Title: Ranjeet Baburao Nimbalkar v. State of Maharashtra & Anr.

Case No.: Writ Petition (Civil) No. 914 of 2025

Case Type: Constitutional Writ Petition under Article 32 of the Constitution of India

Decision Date: December 18, 2025

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