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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए संपत्ति कुर्की या ईडी/सीबीआई जांच से मध्यस्थता पर रोक नहीं लगती

24 Jun 2025 11:29 AM - By Shivam Y.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए संपत्ति कुर्की या ईडी/सीबीआई जांच से मध्यस्थता पर रोक नहीं लगती

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत संपत्तियों की अस्थायी कुर्की या सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की समानांतर आपराधिक जांच से मध्यस्थता कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने लता यादव बनाम शिवाकृति एग्रो प्रा. लि. एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ संपत्तियों को पीएमएलए कुर्की आदेश में शामिल किया जाना, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार को स्वतः समाप्त नहीं करता। इसी तरह, आपराधिक जांच की लंबित स्थिति भी मध्यस्थता कार्यवाही को रोक नहीं सकती।

"केवल आपराधिक कार्यवाही की लंबितता या पीएमएलए के तहत अस्थायी कुर्की, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं करती," अदालत ने कहा।

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मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 एक LLP में साझेदार थे, जिसने एक चावल मिलिंग कंपनी के लिए समाधान योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना को लागू करने के लिए LLP को उत्तरदाता नंबर 1 से ₹130 करोड़ और फिर ₹16 करोड़ अतिरिक्त मिले। बाद में उत्तरदाता ने अनुबंध उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मध्यस्थता शुरू की।

मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके थे, ईडी ने प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और संपत्तियों को पीएमएलए के तहत कुर्क कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता समाप्त करने की मांग करते हुए सेक्शन 16 और 32(2)(c) के तहत आवेदन दिया।

यह आवेदन मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर की, यह दावा करते हुए कि अनुबंध धोखाधड़ी से दूषित है और अब ईडी व सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

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याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता ने कहा:

  • अनुबंध धोखाधड़ी से ग्रसित है।
  • ईडी की कुर्की और अभियोजन यदि सही साबित हुए, तो अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत अमान्य होगा।
  • जब मामला सार्वजनिक प्रकृति के अपराध से संबंधित हो, तो उसे मध्यस्थता में नहीं भेजा जा सकता।
  • पीएमएलए की धारा 41 अन्य न्यायाधिकरणों को ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं देती।

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उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं ने कहा:

  • याचिकाकर्ता पूर्व में खारिज की गई बातों को दोहरा रहे हैं।
  • मध्यस्थता सिविल अनुबंध विवाद पर आधारित है, जो आपराधिक कार्यवाही से अलग है।
  • धारा 41 केवल सिविल कोर्ट पर लागू होती है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर नहीं।

“केवल धोखाधड़ी का आरोप लगाने मात्र से मामला गैर-मध्यस्थीय नहीं बनता,” अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अय्यासामी बनाम परमासिवम और राशिद रज़ा बनाम सादफ़ अख्तर मामलों का हवाला देते हुए कहा।

न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है और केवल असाधारण मामलों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

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उन्होंने आगे कहा कि:

  • मध्यस्थ न्यायाधिकरण सिविल विवादों को तय करने में सक्षम है, भले ही कुछ तथ्य आपराधिक मामलों से मेल खाते हों।
  • जब तक यह सिद्ध नहीं हो कि संपूर्ण अनुबंध व मध्यस्थता क्लॉज ही धोखाधड़ी से ग्रसित है, तब तक मध्यस्थता बाधित नहीं होती।
  • सिविल और आपराधिक कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं।

“एक ही घटना सिविल और आपराधिक परिणाम दे सकती है, परंतु इससे मध्यस्थ क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होता,” अदालत ने कहा।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही लगभग पूर्ण है, इसे इस स्तर पर रोकना अनुचित है। यदि कोई निर्णय पीएमएलए कार्यवाही से टकराता है, तो बाद में सेक्शन 16 और 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है।

अतः याचिका खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक: लता यादव बनाम शिवाकृति एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड एवं ओआरएस.

केस संख्या: सीएम(एम) 53/2025 और सीएम एपीपीएल। 1854/2025

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अखिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील। श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला, श्री कृष्णेश बापल और सुश्री जाह्न्वी सिंधु, सलाहकार के साथ।

प्रतिवादी के लिए: श्री समीर मलिक (वीसी के माध्यम से), सुश्री बानी दीक्षित, श्री ध्रुव विग और श्री उद्धव खन्ना, सलाहकार। आर1 के लिए श्री यशवर्धन और श्री प्रणव दास, सलाहकार। R2 के लिए

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