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एनडीपीएस कानून के तहत केवल विदेशी होने से ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब पासपोर्ट ज़ब्त हो: दिल्ली हाई कोर्ट

12 May 2025 6:14 PM - By Shivam Y.

एनडीपीएस कानून के तहत केवल विदेशी होने से ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब पासपोर्ट ज़ब्त हो: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी व्यक्ति के विदेशी नागरिक होने के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब आरोपी का पासपोर्ट पहले ही ज़ब्त कर लिया गया हो।

यह निर्णय एक किर्गिस्तान की महिला के मामले में आया, जिन्हें एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि केवल विदेशी नागरिकता को ज़मानत से इनकार का आधार नहीं बनाया जा सकता।

"यह न्यायालय, प्रस्तुत चिंताओं को नकारते नहीं हुए, इस तथ्य से भी अवगत है कि केवल विदेशी नागरिक होना ज़मानत से इनकार का आधार नहीं बन सकता, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता का पासपोर्ट ज़ब्त किया जा चुका हो।"
— न्यायमूर्ति शालिंदर कौर

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अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया था कि चूंकि आरोपी विदेशी हैं, इसलिए उन्हें ज़मानत दी गई तो उनके भाग जाने की आशंका है। उनका दावा था कि वह आसानी से भारत छोड़ सकती हैं।

लेकिन कोर्ट ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया और यह माना कि जब उनका पासपोर्ट पहले ही ज़ब्त कर लिया गया है, तो भागने का डर कोई ठोस आधार नहीं है। इस मामले में अदालत ने निष्पक्षता और सार्वजनिक हित दोनों का संतुलन बनाकर फैसला दिया।

महिला के खिलाफ गंभीर आरोप थे। नवंबर 2024 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 25 और 29 शामिल थीं। ये धाराएं भांग जैसे मादक पदार्थ के अवैध कब्ज़े, अपराध के लिए स्थान उपलब्ध कराने और आपराधिक साज़िश से संबंधित हैं।

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कोर्ट ने यह भी देखा कि मुकदमा अभी शुरुआती चरण में है और उन्हें बिना ठोस कारण जेल में रखना कोई सार्थक उद्देश्य नहीं देगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में लगातार हिरासत में रखना अनुचित और अनावश्यक है।

"इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को नियमित ज़मानत दी जाती है… ₹30,000/- की निजी मुचलके और इतने ही राशि के दो ज़मानती बांड भरने पर…"
— दिल्ली हाई कोर्ट

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कोर्ट का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से संदेश देता है कि सभी आरोपियों, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय, को कानून के तहत समान और निष्पक्ष व्यवहार मिलना चाहिए, और केवल राष्ट्रीयता के आधार पर हिरासत को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

यह ज़मानत आदेश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर द्वारा दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य अग्रवाल, सुश्री काजोल गर्ग, श्री नवीन पंवार और श्री मोहम्मद यासिर ने पक्ष रखा। राज्य की ओर से श्री सतीश कुमार, अपर लोक अभियोजक (एपीपी) उपस्थित थे।

यह मामला चोलपोन बिष्ट बनाम राज्य सरकार एनसीटी दिल्ली के नाम से दर्ज है।

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