कलकत्ता हाईकोर्ट की वाणिज्यिक पीठ (मूल पक्ष), ने 28 अगस्त 2025 को अपने 25 अगस्त 2025 के निर्णय में कई सुधार करने का आदेश दिया। यह मामला ए. टी. गोयी एंटरप्राइजेज और नंद लाल राठी के बीच चल रहे क्रॉस-सूट से जुड़ा हुआ था।
पीठ द्वारा दिए गए सुधार
न्यायमूर्ति सुगातो मजूमदार ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए, वादी-प्रतिवादी के नाम, अधिवक्ताओं के विवरण और कुछ तथ्यात्मक विवरणों में सुधार की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में सटीकता जरूरी है ताकि क्रियान्वयन और आगे की कार्यवाही में कोई भ्रम न हो।
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सुधारों में पार्टी के नाम, अधिवक्ताओं के नाम और निर्णय की कुछ पंक्तियों में बदलाव शामिल थे। उदाहरण के तौर पर, ईओएस/1/2010 में प्रतिवादी का नाम पहले गलत तरीके से लिखा गया था, जिसे अब सही कर “एम/एस ए. टी. गूई एंटरप्राइजेज एंड अन्य” किया गया। इसी तरह, वादी पक्ष के अधिवक्ता का नाम “मि. जॉयजीत गांगुली, वरिष्ठ अधिवक्ता” से बदलकर “मि. जयजीत गांगुली, अधिवक्ता” कर दिया गया।
न्यायालय ने तथ्यात्मक सुधार भी किए, जैसे “बिल्डिंग” शब्द को “बेसमेंट” से बदलना और लाइसेंस शुल्क के भुगतान से जुड़े वाक्य को संशोधित करना। न्यायमूर्ति मजूमदार ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में यह दर्ज होना चाहिए कि,
“अक्टूबर 2008 से साझेदारी फर्म ने श्री राठी से लाइसेंस शुल्क लेना बंद कर दिया,” न कि यह कि श्री राठी ने भुगतान बंद कर दिया।
अन्य महत्वपूर्ण सुधारों में व्यक्तियों के नाम सही करना शामिल था - “श्री लाल मोहन चौरेसिया” को “श्री लालमन चौरेसिया” और “श्रीमती स्रीमा शर्मा” को “श्रीमती सीमा शर्मा” किया गया। वित्तीय आंकड़ों में भी सुधार किया गया, जहां 10,000 रुपये को संशोधित कर 1,000 रुपये किया गया।
न्यायमूर्ति मजूमदार ने न्यायिक कार्यवाही में सटीक भाषा और सही रिकॉर्ड की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने टिप्पणी की,
“निर्णय की स्पष्टता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पक्ष टाइपिंग या लिपिकीय त्रुटियों के कारण प्रभावित न हो।”
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यह सुधार आदेश इस बात को रेखांकित करता है कि निर्णयों में छोटे-से-छोटे लिपिकीय त्रुटियां भी वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए भ्रम पैदा कर सकती हैं। इन सुधारों की अनुमति देकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कानूनी रिकॉर्ड में निष्पक्षता और सटीकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
अब यह मामला संशोधित रूप में दर्ज हो चुका है और संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह 25 अगस्त 2025 के निर्णय में सभी बदलाव शामिल करे।
केस का शीर्षक:- ए.टी. गोयी एंटरप्राइजेज बनाम नंद लाल राठी
केस संख्या:- सीएस/258/2009