दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ अवैध होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह मामला दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम (DPDP) 2007 के तहत दर्ज किया गया है।
अदालत का फैसला
यह आदेश राउज एवेन्यू जिला अदालत की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद पारित किया। अदालत ने द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन के एसएचओ को धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जो सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के लिए दंड का प्रावधान करता है।
केजरीवाल और अन्य पर आरोप
सक्सेना का आरोप है कि 2019 में केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए। ये अवैध होर्डिंग्स निम्नलिखित स्थानों पर देखे गए:
- मुख्य सड़कें और चौराहे
- बिजली के खंभे
- डीडीए पार्क की बाउंड्री वॉल
- अन्य सार्वजनिक स्थान
आरोपियों में विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा भी शामिल हैं। इनमें से कुछ होर्डिंग्स में लिखा था:
- दिल्ली सरकार द्वारा करतारपुर साहिब दर्शन के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा, जिसमें अरविंद केजरीवाल और गुलाब सिंह की तस्वीरें थीं।
- गुरु नानक देव जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएँ, जिस पर नितिका शर्मा का नाम और फोटो था।
- नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी के फोटो वाले अन्य होर्डिंग्स भी मौजूद थे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ये होर्डिंग्स DPDP अधिनियम, 2007 का उल्लंघन हैं, जो बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन और पोस्टर लगाने पर रोक लगाता है। जज ने कहा:
"शिकायतकर्ता ने सबूत के रूप में दिनांक और समय के साथ तस्वीरें प्रस्तुत की हैं, जिनसे यह साबित होता है कि आरोपियों ने अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाए। DPDP अधिनियम, 2007 की धारा 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि इस अधिनियम के तहत किया गया अपराध संज्ञेय (cognizable) होता है।"
इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि अवैध होर्डिंग्स न केवल सार्वजनिक परेशानी का कारण बनते हैं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और पैदल यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। अदालत ने कहा कि अवैध होर्डिंग्स गिरने से हुई मौतें भारत में नई बात नहीं हैं।
अदालत ने जांच एजेंसियों की 2019 से लंबित शिकायत पर कार्रवाई न करने की कड़ी आलोचना की। जज ने कहा:
"जांच एजेंसी दोहरे मापदंड नहीं अपना सकती। अदालत द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) दाखिल नहीं की गई, जिससे मामला देरी से लंबित रहा। अब एजेंसी यह नहीं कह सकती कि समय बीत जाने के कारण सबूत नहीं मिल सकते।"
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पहले, 2022 में मजिस्ट्रेट अदालत ने इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि क्षेत्रीय जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2025 में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट को फिर से जांच के निर्देश दिए गए।
अदालत ने कहा कि इस मामले में व्यापक जांच जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके:
- होर्डिंग्स किसने छपवाए
- किसके आदेश पर इन्हें लगाया गया
- कौन इसके लिए जिम्मेदार था
चूंकि होर्डिंग्स पर प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी नहीं थी, इसलिए शिकायतकर्ता खुद से साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकता था। अदालत ने जोर दिया कि केवल आधिकारिक पुलिस जांच ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने ला सकती है।
अदालत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए। आदेश में कहा गया:
"संयुक्त पुलिस आयुक्त (SHO) को निर्देश दिया जाता है कि वह DPDP अधिनियम, 2007 की धारा 3 और अन्य लागू धाराओं के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करें।"
यह आदेश अवैध होर्डिंग्स के खतरे और सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के महत्व को दर्शाता है।