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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 21 वर्षों तक निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए ₹1.76 करोड़ चुकाने का आदेश दिया, संपत्ति के अधिकार को बताया संविधानिक सुरक्षा

Vivek G.

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को 21 साल तक निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए ₹1.76 करोड़ चुकाने का आदेश दिया, कहा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300-ए के तहत एक संविधानिक सुरक्षा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 21 वर्षों तक निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए ₹1.76 करोड़ चुकाने का आदेश दिया, संपत्ति के अधिकार को बताया संविधानिक सुरक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह एक निजी फ्लैट पर 21 वर्षों तक अवैध कब्जा करने के लिए ₹1.76 करोड़ मुआवज़ा के रूप में चुकाए, और यह दोहराया कि संपत्ति का अधिकार संविधानिक रूप से संरक्षित है तथा राज्य को इसका सम्मान करना चाहिए।

यह आदेश न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने पारित किया, जिन्होंने कार्यपालिका की मनमानी पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा:

“कानून की सीमा से परे कार्यपालिका की अति को संविधानिक निंदा से मिलना चाहिए, क्योंकि जब अधिकारों का रक्षक स्वयं ही उल्लंघनकर्ता बन जाए, तो विधि के शासन की बुनियाद ही खतरे में पड़ जाती है।”

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मामला क्या था:

वादकारियों ने SAFEMA अधिनियम, 1976 (तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी करने वालों की संपत्ति की जब्ती अधिनियम) के तहत उनके फ्लैट की अवैध जब्ती को चुनौती दी थी। जब्ती का आधार आपातकाल के दौरान जारी एक निरस्त निरोध आदेश था।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एस्टेट निदेशालय ने दलील दी कि संपत्ति को 1988 में SAFEMA की धारा 7(3) के तहत केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया था और यह 2016 तक जब्ती के अंतर्गत रही।

लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि जब्ती आदेश एकतरफा (एक्स पार्टी) था, जिसमें वादकारियों को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, और सरकार ने 2 जुलाई 2020 तक उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा — जब्ती रद्द होने के सात साल बाद तक।

कोर्ट ने 21 वर्षों के कब्जे को अवैध बताया और कहा:

“अचल संपत्ति केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है; यह आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत गरिमा का स्तंभ है।”

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह अब भी अनुच्छेद 300-ए के तहत एक संविधानिक और कानूनी अधिकार है।

“राज्य की शक्तियाँ न तो पूर्ण हैं और न ही निरंकुश, बल्कि वे संविधानिक और विधिक सीमाओं से नियंत्रित हैं। कोई भी कार्यपालक या विधायी कार्रवाई, जो बिना उचित प्रक्रिया और सक्षम कानून के तहत संपत्ति छीनती है, वह अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करेगी और शून्य मानी जाएगी।”

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कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति से वंचित करने वाला कोई भी कानून सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए, और यह न्यायसंगत प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि भारतीय कानून में eminent domain का सिद्धांत भले ही स्पष्ट रूप से न हो, लेकिन यह अनुच्छेद 300-ए में निहित है।

अवैध कब्जे को देखते हुए, कोर्ट ने वादकारियों की मेस्ने प्रॉफिट की मांग को मानते हुए, ₹1,76,79,550 का भुगतान 6% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।

“यह विधिसिद्ध है कि संपत्ति का मालिक, जब उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया हो, तो वह मुआवज़ा पाने का हकदार होता है।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही जब्ती को अवैध घोषित कर दिया जाए, मुआवज़ा देना अनिवार्य है, यदि कब्जा बिना अधिकार के किया गया हो।

वादकारियों ने यह भी मांग की कि मेंटेनेंस शुल्क और संपत्ति कर का भुगतान किया जाए, क्योंकि सरकार ने संपत्ति का उपयोग बिना किराया चुकाए किया।

लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा:

“प्रतिवादियों का कब्जा, वैध लीज के अंतर्गत नहीं था, बल्कि उन्होंने स्वामित्व का दावा किया था, इसलिए कोई अनुबंधित दायित्व उत्पन्न नहीं होता कि वे मेंटेनेंस शुल्क चुकाएं।”

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संपत्ति कर के बारे में कोर्ट ने कहा:

“प्रतिवादियों का लगातार कब्जा… स्वतः ही उन्हें वैधानिक देनदार नहीं बना सकता। संपत्ति कर एक वैधानिक भार है जो संपत्ति के रिकॉर्डेड मालिक पर लागू होता है, भले ही वह संपत्ति का उपयोग कर रहा हो या नहीं।”

चूंकि वादकारी नगरपालिका रिकॉर्ड के अनुसार मालिक थे, इसलिए संपत्ति कर का भुगतान करना उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी, और ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं था जो यह दर्शाए कि प्रतिवादी इस देनदारी को वहन करेंगे।

उपस्थिति: श्री सिद्धांत कुमार, सुश्री मान्या चंडोक और श्री ओम बत्रा, वादी के अधिवक्ता; श्री विक्रांत एन. गोयल, श्री नितिन चंद्रा, श्री आदित्य शुक्ला और सुश्री निशु, प्रतिवादियों के अधिवक्ता

केस का शीर्षक: राजीव सरीन एवं अन्य बनाम संपदा निदेशालय एवं अन्य

केस संख्या: सीएस (कॉम) 12/2021

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