गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय सुदीप विश्वास को बरी कर दिया, जिसे 48 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोप में 12 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
पृष्ठभूमि
2022 में बोंगाईगांव सत्र न्यायालय ने विश्वास को धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार का दोषी पाया। महिला ने दावा किया था कि आरोपी ने उसका यौन शोषण किया और गर्भवती कर दिया। बाद में उसने बच्चा जन्म दिया और इसे अदालत ने सबूत मान लिया।
लेकिन शुरू से ही मामले पर संदेह रहा। महिला ने माना कि उसने अंधेरे में हमलावर का चेहरा नहीं देखा था। आरोपी का नाम भी उसे गांव की अन्य महिलाओं ने बताया। एफआईआर घटना के कई महीने बाद दर्ज हुई। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि कर दी।
अदालत की टिप्पणियाँ
अपील में, विश्वास के वकीलों ने सबूतों को कमजोर बताया। हाईकोर्ट ने आरोपी की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53A के तहत डीएनए परीक्षण का आदेश दिया।
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2024 में निदेशालय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट ने साफ कहा कि विश्वास महिला के बच्चे का पिता नहीं है। इसने ट्रायल कोर्ट की पूरी दलील को हिला दिया।
"पीड़िता को ‘स्टर्लिंग गवाह’ नहीं कहा जा सकता," न्यायमूर्ति माइकल जोथनखुमा और न्यायमूर्ति अंजन मोनी कालिता की पीठ ने कहा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सत्य की खोज को रोका नहीं जा सकता।
फैसला
डीएनए रिपोर्ट और विरोधाभासी गवाही को देखते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी का दोष साबित करने में नाकाम रहा।
"विवादित फैसला टिकाऊ नहीं है, इसलिए हम अपीलकर्ता को बरी करते हैं," पीठ ने आदेश दिया और जेल प्रशासन को विश्वास की तुरंत रिहाई करने का निर्देश दिया।
यह आदेश न केवल विश्वास को आज़ादी देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय आपराधिक मुकदमों में डीएनए सबूतों की भूमिका बढ़ती जा रही है कभी-कभी दोषसिद्धि और बरी होने के बीच का फर्क यही तय करता है।
केस का शीर्षक: सुदीप बिस्वास @ बुरा बनाम असम राज्य एवं अन्य
केस संख्या: Crl.A./73/2023