एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने औपचारिक रूप से गुजरात हाईकोर्ट (वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिससे इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सभी पुराने ढाँचे समाप्त हो गए हैं। यह अधिसूचना 17 सितंबर को राज्य राजपत्र में प्रकाशित हुई और इसमें विस्तृत पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि की समीक्षा या वापसी के आधार निर्धारित किए गए हैं।
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पीठ ने कहा,
"किसी अधिवक्ता के पास कम से कम 20 वर्ष का बार अनुभव होना चाहिए, उसकी आयु 45 वर्ष से कम न हो और उसके पास विशेष ज्ञान, प्रतिष्ठा तथा प्रो बोनो कार्य का अनुभव हो।"
एक अन्य न्यायाधीश ने जोड़ा कि यदि कोई पेशेवर दुराचार या अदालत की गरिमा के विपरीत आचरण करता है तो उसकी उपाधि वापस ली जा सकती है।
अब आवेदन हर वर्ष हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाएंगे, जिनके लिए दो मौजूदा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुशंसा अनिवार्य होगी। नए नियमों के तहत नामित वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे मुवक्किल से वकालतनामा दाखिल नहीं कर पाएंगे और उन्हें सहायक वकीलों के साथ काम करना होगा, साथ ही जूनियर वकीलों का मार्गदर्शन करना होगा।
अधिसूचना के अंत में अदालत ने आदेश दिया:
"पूर्व के सभी नियम और दिशा-निर्देश निरस्त किए जाते हैं; वर्तमान नियम राजपत्र में प्रकाशन के तुरंत बाद प्रभावी होंगे।"