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आईपीएल स्ट्रीमिंग अधिकार अब सुरक्षित: दिल्ली हाईकोर्ट ने रियल-टाइम में एंटी-पायरेसी का आदेश दिया

3 Jun 2025 1:59 PM - By Vivek G.

आईपीएल स्ट्रीमिंग अधिकार अब सुरक्षित: दिल्ली हाईकोर्ट ने रियल-टाइम में एंटी-पायरेसी का आदेश दिया

ऑनलाइन पाइरेसी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निषेध संबंधी आदेश जारी की है।  जो कि पारंपरिक डायनेमिक + निषेधाज्ञा का एक मजबूत संस्करण माना जाता है ।

ताकि अवैध रूप से चल रहे आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग करने वाली फ़र्जी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप को हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा सके।

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न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मामले में यह अनोखा आदेश दिया, जिसके पास इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और भारत के इंग्लैंड दौरे सहित हाई-प्रोफाइल क्रिकेट टूर्नामेंटों के लिए विशेष स्ट्रीमिंग का अधिकार हैं। न्यायालय ने प्रतिवादियों को स्टार इंडिया के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका और अनधिकृत प्रसारण में शामिल वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन के खिलाफ वर्तमान समय में राहत की अनुमति दी, भले ही कानूनी कार्यवाही के दौरान इसका पता चला हो।

"नई तकनीक के युग में, आज उल्लंघनकर्ताओं के लिए उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों के अल्फ़ा-न्यूमेरिक/मिरर/रीडायरेक्ट वेरिएंट बनाना बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया है...ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने बार-बार माना है कि वास्तविक समय में राहत की आवश्यकता है," - दिल्ली उच्च न्यायालय में स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम जियोलाइव टीवी और अन्य (2023)

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यह पहली बार है जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली मोबाइल एप्लिकेशन को ऐसी कानूनी राहत दी है, जो डिजिटल पाइरेसी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है। पिछले मामले में, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम https://crichdplayer.org और अन्य (2025), न्यायालय ने वास्तविक समय में निषेधाज्ञा दी थी, लेकिन केवल नकली वेबसाइटों के खिलाफ, मोबाइल ऐप के खिलाफ नहीं।

हालाँकि, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा:

“न तो कोई बाधा है और न ही कोई नुकसान हुआ है...यदि फ़र्जी वेबसाइटों के मामलों में दी गई वही राहत फ़र्जी मोबाइल एप्लीकेशन को भी दी जाती है...तो उपयोग/प्रसार गतिविधि का तरीका शायद ही कोई चिंता का विषय हो।”

इस मुकदमे में मूल रूप से चार ज्ञात प्रतिवादी शामिल थे, जिसमें स्टार इंडिया ने कई अज्ञात दुष्ट वेबसाइटों का भी नाम लिया था। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, स्टार इंडिया ने तीन फ़र्जी मोबाइल एप्लीकेशन और 16 फ़र्जी डोमेन/यूआरएल/यूआई को शामिल करते हुए सात अभियोग आवेदन दायर किए।

इस मामले का समय महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्टार इंडिया ने अदालत की छुट्टियों के दौरान वास्तविक समय में नई फ़र्जी संस्थाओं की खोज करने की चुनौती को उजागर किया, खासकर आईपीएल और अन्य प्रमुख टूर्नामेंटों के दौरान। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया, और नई राहत के लिए बार-बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की कठिनाई को स्वीकार किया।

इसने पायरेसी की विकसित होती प्रकृति को पहचाना, जहाँ उल्लंघन करने वाले प्लेटफ़ॉर्म - वेबसाइट और ऐप दोनों - लाइव क्रिकेट मैचों जैसे समय-संवेदनशील आयोजनों के दौरान तुरंत दिखाई देते हैं।

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“अतिशयोक्तिपूर्ण निषेधाज्ञा वादी के लिए 'फ़र्ज़ी' प्रतिवादियों की उल्लंघनकारी गतिविधियों के खिलाफ़ वर्तमान समय में राहत प्राप्त करने का एक अतिरिक्त मार्ग खोलती है, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो,” — दिल्ली उच्च न्यायालय

इस वर्तमान समय अवरोधन शक्ति को प्रदान करके, न्यायालय ने भारत के खेल प्रसारण उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन को मजबूत किया है, जो वेब प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों के माध्यम से डिजिटल पायरेसी के विरुद्ध एक मजबूत संकेत भेजता है।

केस नंबर: सीएस(कॉम) 108/2025

केस का शीर्षक: स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईपीटीवी स्मार्टर प्रो और अन्य।

उपस्थिति: श्री सिद्धार्थ चोपड़ा, श्री यतिंदर गर्ग, सुश्री दिशा शर्मा और सुश्री रिमझिम तिवारी और सुश्री ईशा सिंह, वादी के वकील; श्री अविश शर्मा, डी-1, 4 और 36 के वकील। सुश्री मृणाल ओझा, श्री देवर्षि दत्ता, श्री अर्जुन मुखर्जी, सुश्री निकिता राठी और श्री निखिल गुप्ता, डी-7 के वकील।

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