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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 साल के कारावास के बाद कैदी की फर्लो रिहाई का आदेश दिया, अस्वीकृति को रद्द किया

Shivam Yadav

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 साल से जेल में बंद मनीष की फर्लो अस्वीकृति को रद्द करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया। न्यायमूर्ति गिरीश काठपालिया ने सुधार के दर्शन को ध्यान में रखते हुए दो सप्ताह की फर्लो की अनुमति दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 साल के कारावास के बाद कैदी की फर्लो रिहाई का आदेश दिया, अस्वीकृति को रद्द किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष नामक एक कैदी की फर्लो याचिका को अस्वीकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। मनीष 14 साल से अधिक समय से एफआईआर संख्या 189/2010 के तहत जेल में बंद था। न्यायमूर्ति गिरीश काठपालिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने फर्लो जैसे उपायों के माध्यम से कैदियों के सुधार पर न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

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मामले की पृष्ठभूमि

वकील उर्वशी जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मनीष ने अधिकारियों द्वारा जारी अस्वीकृति आदेश (No. F.10(003626966)/CJ/LEGAL/PHQ/2024/8346 dated 21.11.2024) को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता को IPC की कई धाराओं, जिनमें 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 324 (जानबूझकर चोट पहुँचाना) शामिल हैं, के तहत दोषी ठहराया गया था। अस्वीकृति का कारण पिछली तीन फर्लो के दौरान आत्मसमर्पण में हुई देरी को बताया गया था।

न्यायमूर्ति काठपालिया ने देखा कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने वास्तव में पिछली तीन फर्लो पर देरी से आत्मसमर्पण किया था, लेकिन ये देरी या तो कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी या फिर लॉजिस्टिक कारणों से। पहली देरी 14 दिन की थी, जिसका कारण महामारी से जुड़ी व्यवधान बताया गया। बाद की दो देरियाँ न्यूनतम—मात्र एक दिन की थीं—जिसे याचिकाकर्ता के वकील ने जेल में शाम को देर से पहुँचने के कारण बताया, जिसके कारण अधिकारियों ने अगले दिन आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

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"सुधार का दर्शन प्रबल होना चाहिए," न्यायालय ने जोर देते हुए कहा, यह रेखांकित किया कि फर्लो कैदियों को समाज में पुनर्स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

निर्णय और निर्देश

न्यायालय ने अस्वीकृति आदेश को असंगत पाया और मनीष को तत्काल दो सप्ताह के फर्लो पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रमुख शर्तों में शामिल थे:

  • ₹10,000 का पर्सनल बॉन्ड और समान राशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करना।
  • जेल अधीक्षक द्वारा आत्मसमर्पण की सटीक तिथि लिखित में प्रदान करना।

निर्णय में यह भा निर्देश दिया गया कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को अनुपालन के लिए भेजी जाए।

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मुख्य बिंदु:

  • दंड से अधिक सुधार: न्यायालय ने फर्लो के सुधारात्मक उद्देश्य को प्राथमिकता दी।
  • संदर्भगत लचीलापन: कोविड-19 जैसी असाधारण परिस्थितियों के साथ देरियों को तौला गया।
  • न्यायिक स्पष्टता: भविष्य में आत्मसमर्पण प्रोटोकॉल में अस्पष्टता से बचने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।

यह निर्णय आपराधिक न्याय में विकसित हो रहे उस दृष्टिकोण की याद दिलाता है, जहाँ सख्त कानूनी ढाँचे के साथ-साथ व्यावहारिकता और सहानुभूति निर्णयों का मार्गदर्शन करती है।

केस का शीर्षक: मनीष @ लुलु बनाम दिल्ली राज्य सरकार

केस संख्या:W.P.(CRL) 202/2025

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