हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को मैसूरु रॉयल फैमिली के कानूनी वारिसों को बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड्स की 15 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद, कर्नाटक सरकार ने इस निर्देश के खिलाफ एक याचिका दायर की है।
यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरश और जस्टिस अरविंद कुमार शामिल थे, ने 22 मई को कई अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया था। सरकार की ताज़ा याचिका इसी मामले से जुड़ी एक अपील में दायर की गई है, जो 1997 से लंबित है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कर्नाटक सरकार की ओर से यह अर्ज़ी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की गुज़ारिश की। CJI बीआर गवई ने याचिका को अगले दिन सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, लेकिन यह भी पूछा कि क्या एक पीठ दूसरी पीठ के आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है।
1996 में, राज्य सरकार ने बेंगलुरु पैलेस (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम पारित किया था ताकि बेंगलुरु पैलेस की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सके। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को सही ठहराया था। इसके खिलाफ रॉयल फैमिली ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जो तब से लंबित है।
सिब्बल ने दलील दी कि टीडीआर की व्यवस्था केवल 2004 में कर्नाटक टाउन एंड प्लानिंग अधिनियम में संशोधन के बाद लागू हुई थी और इसे 1996 में अधिग्रहण पर पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि बेंच ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अधिग्रहीत 15 एकड़ ज़मीन पर 3,011 करोड़ रुपये मूल्य के टीडीआर जारी करने का निर्देश दिया।
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सिब्बल ने अदालत में कहा:
“यह मामला कर्नाटक विधानसभा द्वारा 1996 में पारित अधिनियम से संबंधित है, जिससे पैलेस ग्राउंड का अधिग्रहण हुआ। मुआवज़ा 11 करोड़ रुपये तय किया गया। हाईकोर्ट ने अधिनियम को सही ठहराया, और मामला 1997 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जो 28 वर्षों से लंबित है। इस दौरान राज्य सरकार को सार्वजनिक सड़क का विकास करना था। अपील में राज्य ने सड़क विकास की अनुमति के लिए आवेदन किया। दूसरी ओर से कहा गया कि उन्हें मुआवज़ा चाहिए, हालांकि ज़मीन राज्य के पास थी। कई वर्षों तक मामला चला और अंततः अवमानना याचिका दायर की गई कि सड़क (15 एकड़) पर टीडीआर अधिकार दिए जाएं। लेकिन टीडीआर का प्रावधान 2004 के संशोधन में, धारा 14बी के तहत आया, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण ज़मीन लेता है और मालिक स्वेच्छा से ज़मीन देता है तो उसे टीडीआर मिलेगा। यह अधिग्रहण 1996 में हुआ था। अदालत ने कानून पर फैसला किए बिना 3,011 करोड़ रुपये के टीडीआर जारी करने का निर्देश दे दिया, जबकि मैंने बार-बार कहा कि धारा 14बी का पूर्व प्रभाव से लागू होना संभव नहीं।”
इस दौरान, दावेदार पक्ष के वकील ने बताया कि टीडीआर प्रमाण पत्र पिछले शुक्रवार को पहले ही सौंप दिए गए थे और अदालत ने सभी तर्कों को सुनने के बाद यह निर्देश दिया था।
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सिब्बल ने टीडीआर देने की वैधता पर सवाल उठाया:
“कानून में टीडीआर कैसे दिया जा सकता है जब यह प्रावधान 2004 में लागू हुआ? इसे पूर्व प्रभाव से कैसे लागू किया जा सकता है?”
CJI गवई ने पूछा:
“क्या हम दूसरी पीठ के आदेश पर पुनर्विचार कर सकते हैं?”
सिब्बल ने स्पष्ट किया:
“मैं पुनर्विचार की बात नहीं कर रहा। मैंने धारा 14बी का मुद्दा उठाया, लेकिन अदालत ने इस पर विचार नहीं किया। अवमानना निर्णय में इसे कैसे अनुमति दी जा सकती है? हम ज़मीन के मालिक हैं। मैंने अपील में आवेदन दायर किया है। समीक्षा याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। कानून के तौर पर क्या कोई प्रावधान पूर्व प्रभाव से लागू हो सकता है?”
CJI गवई ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। हालांकि, दावेदार पक्ष के वकील ने कहा कि मामला अब निरर्थक हो गया है क्योंकि टीडीआर प्रमाण पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं। CJI ने कहा कि इस पहलू पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।