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केरल हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत का आदेश संशोधित किया: पति को 38½ सोवरेन सोना, ₹7 लाख लौटाने और पत्नी को भरण-पोषण देने का निर्देश

Shivam Y.

केरल उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले में संशोधन करते हुए पति को पत्नी को साढ़े 38 तोले सोना और 7 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही, उसके भरण-पोषण के दावे को बरकरार रखा है। - नूरशा बनाम शनिता

केरल हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत का आदेश संशोधित किया: पति को 38½ सोवरेन सोना, ₹7 लाख लौटाने और पत्नी को भरण-पोषण देने का निर्देश

14 अक्टूबर 2025 - केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नूरशा बनाम शनीथा के लंबे वैवाहिक विवाद में पारिवारिक अदालत के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पति को 38½ सोवरेन सोने के आभूषण लौटाने और ₹7 लाख देने का निर्देश दिया, साथ ही पत्नी के मासिक भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सतीश नीनन और न्यायमूर्ति पी. कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि अदालत ने रिकॉर्ड पर रखे सबूतों और पक्षों के आचरण से निकाले गए युक्तिसंगत और संभावित निष्कर्ष को ध्यान में रखा है।

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पृष्ठभूमि

इस जोड़े का विवाह अप्रैल 1996 में हुआ था और उनके तीन बच्चे हुए। शनीथा के अनुसार, विवाह के समय उसके माता-पिता ने उसे 75 सोवरेन सोने के आभूषण दिए थे, जिन्हें बाद में पति के सुपुर्द किया गया। बाद में उसने आरोप लगाया कि पति ने आभूषण हड़प लिए और उसके पिता से ₹2 लाख (2008 में) तथा ₹5 लाख (2011 में) उधार लिए - यह कहते हुए कि वह घर का निर्माण कर रहा है।

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हालांकि विवाहिक संबंध बिगड़ गए और पुलिस में शिकायतें हुईं। मध्यस्थता के दौरान एक समझौता (एक्सट. A2) तैयार हुआ, जिसमें शनीथा ने “शांति बनाए रखने” के लिए अपने दावे को 38½ सोवरेन तक सीमित करने पर सहमति दी।

त्रिशूर की पारिवारिक अदालत ने 2016 में अधिकतर फैसले पत्नी के पक्ष में दिए, पति को 75 सोवरेन सोना लौटाने, ₹7 लाख चुकाने और भरण-पोषण देने का आदेश दिया। नूरशा ने इस फैसले को चुनौती दी, यह कहते हुए कि कोई सबूत नहीं है कि पत्नी के पास 75 सोवरेन सोना था और अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया।

अदालत के अवलोकन

न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार ने अपने निर्णय में गवाही और समझौते में पाई गई विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने नोट किया कि पत्नी ने भले ही मध्यस्थता के दौरान दबाव का दावा किया, लेकिन किसी भी मध्यस्थ ने इस बात की पुष्टि नहीं की।

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न्यायालय ने विवाह की तस्वीरें (एक्सट. A1) देखकर उसके दावे की जांच की। पीठ ने कहा,

"एक्सट. A1 तस्वीरों को देखने पर प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने लगभग 40 सोवरेन सोना ही पहना था।"

पत्नी के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि तस्वीरों और समझौते से निकले निष्कर्ष अनदेखे नहीं किए जा सकते।

अदालत ने कहा,

"अपीलकर्ता को 38½ सोवरेन सोने के आभूषण लौटाने होंगे," यह मानते हुए कि निचली अदालत ने केवल मौखिक साक्ष्यों पर भरोसा कर गलती की थी।

पैसों के दावों पर अदालत ने पाया कि शनीथा का पक्ष बैंक रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही से समर्थित है। पीठ ने टिप्पणी की,

"निचली अदालत ने बैंक विवरणों और प्रासंगिक अवधि में जमा राशि का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद सही निष्कर्ष निकाला कि पत्नी का दावा अधिक संभावित है।"

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इसलिए उच्च न्यायालय ने ₹7 लाख और ₹2 लाख (घरेलू सामान के मूल्य के लिए) लौटाने का आदेश बरकरार रखा।

भरण-पोषण और निर्णय

भरण-पोषण के संबंध में पीठ ने कहा कि इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

'सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पत्नी के पास कोई नौकरी या आय नहीं है, जबकि पति विदेश में कार्यरत था और उसे अच्छा वेतन मिलता था," न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार ने कहा।

अदालत ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पत्नी और बड़े बच्चे के लिए ₹5,000 प्रति माह तथा छोटे दो बच्चों के लिए ₹2,500 प्रति माह का भरण-पोषण तय किया गया था।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि एक बच्चा अब बालिग हो गया है, इसलिए पारिवारिक अदालत इस पहलू पर उपयुक्त समय पर विचार कर सकती है।

अंततः उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया, सोने की मात्रा को 38½ सोवरेन तक घटा दिया लेकिन बाकी आदेशों को बरकरार रखा।

पीठ ने आदेश दिया,

"अपीलकर्ता को 38½ सोवरेन सोना या उसकी वसूली के समय का बाज़ार मूल्य लौटाना होगा। अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।" इस प्रकार पति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया।

Case Details: Noorsha vs Shanitha

Case Numbers:

  • Mat. Appeal No. 1034 of 2016
  • RP (FC) No. 37 of 2017

Date of Judgment: 14 October 2025 (Tuesday)

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