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तमिलनाडु के करूर हादसे में 41 मौतें: सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी, मद्रास हाईकोर्ट की ‘न्यायिक अतिरेकता’ पर सख्त टिप्पणी

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु करूर भगदड़ में 41 मौतों पर सीबीआई जांच के आदेश दिए, SIT और आयोग रोके, मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना की।

तमिलनाडु के करूर हादसे में 41 मौतें: सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी, मद्रास हाईकोर्ट की ‘न्यायिक अतिरेकता’ पर सख्त टिप्पणी

एक बड़े घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर 2025) को तमिलनाडु के करूर भगदड़ कांड की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इस भीषण हादसे में 41 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में उसकी कार्यवाही ने “न्यायिक असंगति” और “एक ही मुद्दे पर अनेक कार्यवाहियों” की स्थिति पैदा कर दी।

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न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया और राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) तथा एक सदस्यीय जांच आयोग की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

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पृष्ठभूमि

यह हादसा 27 सितंबर 2025 को तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) पार्टी की एक राजनीतिक रैली के दौरान करूर जिले में हुआ था। यह आयोजन अभिनेता से राजनेता बने थिरु विजय के स्वागत के लिए किया गया था, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी।

इस दुखद घटना के बाद जनता में भारी रोष फैल गया। मृतकों के परिजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र जांच की मांग की। कई याचिकाएं दायर की गईं-कुछ मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में, जहां सीबीआई जांच की मांग की गई, और कुछ चेन्नई पीठ में, जहां भविष्य की रैलियों के लिए दिशानिर्देश (SOP) बनाने की मांग उठी।

लेकिन जहां मदुरै पीठ की खंडपीठ ने पुलिस जांच में कोई खामी नहीं पाई, वहीं चेन्नई की एकल पीठ ने याचिका में मांगे गए दायरों से आगे बढ़ते हुए स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर विशेष जांच दल (SIT) बनाने का आदेश दे दिया-वह भी बिना तमिलगा वेत्रि कझगम को पक्षकार बनाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को “गंभीर भ्रम” और “समानांतर कार्यवाहियों” की स्थिति बताया।

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अदालत के अवलोकन

पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली ने चिंता उत्पन्न की है। “सीखी हुई एकल पीठ ने याचिका के दायरे को बढ़ाकर, बिना किसी याचना या प्रार्थना के, एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जिससे कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न हुई और यह व्यवहारिक शालीनता से परे था।”

न्यायालय ने आगे कहा कि करूर शहर मदुरै पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए चेन्नई पीठ को ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग और हाईकोर्ट द्वारा स्वतः गठित SIT के बीच संस्थागत टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने स्थानीय पुलिस जांच पर सार्वजनिक विश्वास को लेकर चिंता जताई। “जब पुलिस के शीर्ष अधिकारी स्वयं मीडिया के सामने आकर अपने अधीनस्थों का बचाव करते हैं,” अदालत ने कहा, “तो ऐसी जांच कितनी निष्पक्ष मानी जा सकती है?”

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अदालत ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (2010) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि अदालतों को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग “संयमपूर्वक और असाधारण परिस्थितियों” में ही करना चाहिए—लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां “असाधारण कदम उठाना आवश्यक हो जाता है।”

निर्णय

यह मानते हुए कि यह घटना “राष्ट्रीय प्रभाव” वाली है और जनता के भरोसे को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी।

अदालत ने सीबीआई निदेशक को आदेश दिया कि वे वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कर जांच की जिम्मेदारी संभालें और तमिलनाडु सरकार को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने एसआईटी और राज्य जांच आयोग की कार्यवाही को निलंबित कर दिया।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने तीन सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (सेवानिवृत्त) करेंगे। यह समिति सीबीआई जांच की निगरानी करेगी और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी। समिति में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे जो तमिलनाडु कैडर के होंगे, लेकिन राज्य के निवासी नहीं होंगे।

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न्यायमूर्ति रस्तोगी को अपने मानदेय, सुविधाएं और अन्य व्यय तय करने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें तमिलनाडु सरकार वहन करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए SOP बनाने संबंधी लंबित याचिका को हाईकोर्ट की खंडपीठ के पास सुनवाई के लिए भेजा जाए।

इन सभी निर्देशों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि “निष्पक्ष जांच नागरिक का मौलिक अधिकार है” और इस त्रासदी, जिसने “राष्ट्र के विवेक को झकझोर दिया,” में केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच ही उन परिवारों को न्याय दिला सकती है जिन्होंने उस शाम करूर में सब कुछ खो दिया।

Case Title: Tamilaga Vettri Kazhagam vs P.H. Dinesh & Others (Clubbed Matters)

Citation: 2025 INSC 1224

Date of Judgment: October 13, 2025

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