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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया: चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता विशेष अनुमति लिए बिना भी अपील कर सकता है - BNSS 2023 के तहत राहत

Shivam Y.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता बीएनएसएस 2023 के तहत बिना विशेष अनुमति के अपील कर सकते हैं, जिससे पीड़ितों के कानूनी अधिकार सरल हो गए हैं। - राजेश बनाम अली असगर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया: चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता विशेष अनुमति लिए बिना भी अपील कर सकता है - BNSS 2023 के तहत राहत

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि चेक अनादर के मामले में शिकायतकर्ता को अपील दायर करने से पहले विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राजेश बनाम अली असगर (सीआरए-7807-2024) मामले में 16 अक्टूबर, 2025 को दिया गया यह आदेश, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के उत्तराधिकारी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पीड़ितों के अधिकारों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई हालिया व्याख्या के अनुरूप है।

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यह फैसला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस मामलों में अपील की प्रक्रिया को सरल बनाने वाला माना जा रहा है - यह वही धारा है जिसके तहत अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादरण को अपराध घोषित किया गया है।

पृष्ठभूमि

यह मामला राजेश द्वारा दर्ज शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अली असगर ने जारी किया गया चेक भुगतान के लिए सम्मानित नहीं किया। बड़वाह, जिला पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने SCNIA/115/2022 में असगर को बरी कर दिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए राजेश ने हाईकोर्ट में अपील की।

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पारंपरिक रूप से, पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 378(4) (जो अब BNSS की धारा 419(4) है) के तहत, शिकायतकर्ता को किसी भी बरी आदेश के खिलाफ अपील करने से पहले हाईकोर्ट से विशेष अनुमति लेनी होती थी। परंतु राजेश ने यह प्रश्न उठाया कि क्या BNSS, 2023 के लागू होने और सुप्रीम कोर्ट के M/s Celestium Financial बनाम ए. ज्ञानसेकरन (2025 INSC 804) निर्णय के बाद भी यह आवश्यकता बनी हुई है।

न्यायालय के अवलोकन

न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय पर भरोसा जताते हुए कहा कि चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता केवल सूचना देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वास्तविक पीड़ित (victim) है - जिसे भुगतान न मिलने से आर्थिक हानि हुई है।

“धारा 138 के अंतर्गत शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़ित है, और इसलिए उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील करने का अधिकार प्राप्त है,” पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के शब्दों का हवाला देते हुए कहा।

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अर्थात, यदि किसी व्यक्ति का चेक अनादरित हो जाता है, तो अब कानून उसे पीड़ित के रूप में मान्यता देता है, जिसे सीधे अपील करने का अधिकार है - और उसे पहले अनुमति लेने की बाध्यता नहीं है।

न्यायालय ने आगे कहा कि BNSS 2023 पीड़ितों के अधिकारों को अधिक व्यापक रूप से मान्यता देता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्त और पीड़ित दोनों के अपीलीय अधिकार समान स्तर पर रहें।

“पीड़ित के अपील के अधिकार को प्रक्रियात्मक अवरोधों से सीमित नहीं किया जा सकता,” न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, Celestium Financial के निर्णय की भावना को दोहराते हुए।

पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि यह व्याख्या विधायी मंशा के अनुरूप है - ताकि आर्थिक अपराधों से पीड़ित वास्तविक लोगों को सशक्त किया जा सके, न कि उन्हें अनावश्यक कानूनी औपचारिकताओं में उलझाया जाए।

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निर्णय

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह कहा कि BNSS की धारा 419(4) के तहत दायर राजेश की अपील ग्राह्य नहीं है, क्योंकि अब ऐसे मामलों में विशेष अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, अदालत ने राजेश को यह स्वतंत्रता दी कि वह संबंधित सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) के समक्ष BNSS की धारा 372 के प्रावधान के तहत सीधे अपील दाखिल कर सकते हैं - बशर्ते कि वह 60 दिनों के भीतर आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ऐसा करें।

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायमूर्ति सिंह ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अपील निर्धारित समयसीमा में दाखिल की जाती है, तो सत्र न्यायालय “सीमा अवधि (limitation)” पर आपत्ति न उठाए और केवल विधिक गुण-दोष के आधार पर मामले का निपटारा करे। रजिस्ट्री को यह भी आदेश दिया गया कि वह विवादित निर्णय की प्रमाणित प्रति लौटाए और उसकी सत्यापित फोटोकॉपी अभिलेख में रखी जाए।

इन निर्देशों के साथ, उच्च न्यायालय ने अपील का निस्तारण कर दिया, जिससे चेक बाउंस मामलों में प्रक्रियात्मक जटिलताएं कम होने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा।

Case Title:- Rajesh vs Ali Asgar

Case Number:- Criminal Appeal No. 7807 of 2024

Date of Judgment: 16 October, 2025

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