आयकर अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
यह नया कानून भारत की प्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करता है, जिससे छह दशकों से अधिक समय से लागू आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार,
यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और पूरे देश में लागू होगा।
इसे संसद के मानसून सत्र के दौरान पारित किया गया, जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कर ढांचे को सरल और अद्यतन करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।