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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने धान की बुवाई की तारीखों को लेकर दायर जनहित याचिका को फसली बताकर किया खारिज, कहा फसल पहले ही बोई जा चुकी है

Shivam Y.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में जल्दी धान की बुवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, कहा मामला फसली हो गया है क्योंकि फसल पहले ही बोई जा चुकी है। कोर्ट ने कानूनी प्रावधानों और घटनाओं की समयसीमा का हवाला दिया।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने धान की बुवाई की तारीखों को लेकर दायर जनहित याचिका को फसली बताकर किया खारिज, कहा फसल पहले ही बोई जा चुकी है

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा धान की बुवाई की तारीखों को पहले करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका अब फसली हो गई है क्योंकि संबंधित समय सीमा बीत चुकी है और फसल पहले ही बोई जा चुकी है।

“मामला अब विचार योग्य नहीं रह गया है क्योंकि धान की रोपाई पहले ही हो चुकी है,”
— पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका पंजाब के सात निवासियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार की अधिसूचना न केवल पारंपरिक कृषि पद्धति का उल्लंघन है बल्कि पंजाब जल अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के भी खिलाफ है।

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याचिकाकर्ताओं के अनुसार, धारा 3(3) के तहत केवल उन्हीं मामलों में रोपाई की अधिसूचित तारीखों में छूट दी जा सकती है जो सरकार द्वारा नामित अनुसंधान परियोजनाएं, जलभराव वाले क्षेत्र या सरकार द्वारा अधिसूचित वैकल्पिक पद्धतियों से संबंधित हों। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार द्वारा 1 जून से कुछ क्षेत्रों में धान की रोपाई की अनुमति देना इस अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है, जिसका उद्देश्य मानसून के साथ रोपाई को समन्वित कर भूमिगत जलस्तर की रक्षा करना था।

“जल संरक्षण कानून का उद्देश्य मानसून के साथ बुवाई को संरेखित करना है, जिससे भूजल स्तर पर बोझ कम हो सके,”
— याचिकाकर्ता की दलील

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वहीं, पंजाब के महाधिवक्ता (AG) मनिंदरजीत सिंह बेदी, और अतिरिक्त महाधिवक्ता (Ad AG) चंचल सिंगला ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने गलत कानून — पंजाब कृषि उपज विपणन अधिनियम, 2009 — के आधार पर दलील दी, जबकि सही कानून पंजाब जल संरक्षण अधिनियम, 2009 है, विशेष रूप से उसकी धारा 3।

AG ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ गलत जानकारी पर आधारित था, जिसमें अधिसूचना की अवधि और तारीखें सही नहीं थीं।

कोर्ट ने समयरेखा की समीक्षा करने के बाद पाया कि रोपाई का समय पहले ही निकल चुका है और अब इस पर कोई व्यावहारिक राहत नहीं दी जा सकती।

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“चूंकि रोपाई की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह मुद्दा अब केवल सैद्धांतिक रह गया है,”
— कोर्ट की टिप्पणी

इस प्रकार कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश मेहला याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जबकि AG मनिंदरजीत सिंह बेदी और Ad AG चंचल सिंगला ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

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