राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा मनमाने और अनुचित तरीके से बैंक खातों को फ्रीज किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, यह कहते हुए कि ऐसी कार्रवाई निर्दोष व्यक्तियों और व्यवसायों को भारी वित्तीय संकट में डाल देती है।
स्म्ट. कैलाश कंवर राठौड़ व अन्य बनाम राज्य सरकार राजस्थान मामले में न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102(3) के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, तो बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन खाताधारकों पर कोई आपराधिक आरोप भी नहीं है, उन्हें अनिश्चितकाल तक अपने वित्तीय अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।
"जांच अधिकारियों द्वारा यांत्रिक रूप से बैंक खातों को फ्रीज करने की अनुचित प्रवृत्ति भारतीय व्यवसायों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए एक गंभीर चिंता बन चुकी है... केवल संदेह के आधार पर की गई ऐसी कार्रवाई, संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और संबंधित पक्षों को आर्थिक संकट में डाल देती है।"
याचिकाकर्ता — मुख्य आरोपी हुकम सिंह की पत्नी और दो बेटे — एफआईआर संख्या 147/2024, जो थाना राजनगर, जिला राजसमंद में दर्ज की गई थी, से संबंधित किसी भी आपराधिक अपराध में नामित नहीं थे। फिर भी, पुलिस ने जांच के दौरान उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए, जिनमें आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासभंग), 381 (चोरी), और 120-बी (षड्यंत्र) के अंतर्गत दर्ज थे। उनके खातों को डिफ्रीज करने के लिए दी गई याचिकाएं पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर सत्र न्यायालय, राजसमंद द्वारा खारिज कर दी गई थीं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और वे न तो मामले में नामजद हैं और न ही उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप है। इसके बावजूद, उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिससे उनके वैध व्यापारिक कार्य प्रभावित हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि वे वैध आयकरदाता हैं और उनके सभी लेन-देन पारदर्शी हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि CrPC की धारा 102(3) के तहत पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को जब्ती की सूचना देना अनिवार्य है, जिसे नजरअंदाज किया गया।
Read Also:- राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल को किया बरी, कहा - "निर्णय में मात्र त्रुटि आपराधिक लापरवाही नहीं है"
"यदि धारा 102 CrPC के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई कानूनी रूप से मान्य नहीं रह जाती," कोर्ट ने कहा, और टी. सुब्बुलक्ष्मी बनाम पुलिस आयुक्त और मुक्ताबेन मशरू बनाम राज्य (दिल्ली) जैसे निर्णयों का उल्लेख किया।
इस मामले में स्वयं जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि खातों की जब्ती के संबंध में मजिस्ट्रेट को कोई सूचना नहीं दी गई थी।
"जब्ती की सूचना देना अनिवार्य है, और इसकी पूर्ण अनुपालना नहीं की गई, तो वह जब्ती की वैधता को प्रभावित करती है," कोर्ट ने कहा।
Read Also:- राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल को किया बरी, कहा - "निर्णय में मात्र त्रुटि आपराधिक लापरवाही नहीं है"
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक खाता एक "संपत्ति" है और CrPC की धारा 102 के अंतर्गत जब्ती की कार्रवाई जांच का हिस्सा है, इसलिए प्रक्रिया का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।
अंततः, कोर्ट ने क्रिमिनल मिक्स याचिका को स्वीकार कर, मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और संबंधित बैंक को याचिकाकर्ताओं के खाते डिफ्रीज करने का निर्देश दिया।
"न्याय के हित में, याचिकाकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट के समक्ष बांड भरना होगा, जिसमें वे आवश्यक राशि को कोर्ट में प्रस्तुत करने का वचन देंगे जब भी आवश्यकता हो।"
शीर्षक: श्रीमती कैलाश कंवर राठौर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य
याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री दिविक माथुर, श्री प्रवीण कुमार चौधरी
प्रतिवादियों के वकील: श्री दीपक चौधरी, एएजी, श्री कुलदीप कुम्पावत, एएएजी, श्री लक्ष्मण राम बिश्नोई