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राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व प्रोफेसर पर हमले के मामले में समझौते के बावजूद विश्वविद्यालय छात्रों के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया

Vivek G.

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक पूर्व प्रोफेसर पर हमले के मामले में दर्ज FIR को, गंभीर प्रकृति और सार्वजनिक प्रभाव का हवाला देते हुए, आपसी समझौते के बावजूद रद्द करने से इनकार कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व प्रोफेसर पर हमले के मामले में समझौते के बावजूद विश्वविद्यालय छात्रों के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। छात्रों पर एक पूर्व प्रोफेसर पर हमला करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और सीधे तौर पर शांति व सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, इसलिए केवल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने यह देखा कि आरोप यह था कि छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट को बंद कर दिया था। घटना के समय शिकायतकर्ता—एक पूर्व प्रोफेसर—अनुशासन समिति के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। हालांकि छात्रों और प्रोफेसर के बीच समझौता हो गया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि FIR बिना विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के दर्ज की गई थी।

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"यह आरोप गंभीर प्रकृति का है; इसका प्रभाव आम जनता पर और विशेष रूप से विश्वविद्यालय से जुड़े लाखों छात्रों पर पड़ता है; यह अपराध समाज की शांति और व्यवस्था को भंग करता है और दर्शकों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है," न्यायमूर्ति समीर जैन ने अपने आदेश में कहा।

यह FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता, विश्वविद्यालय के छह छात्र, FIR को रद्द करने की मांग कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रोफेसर के साथ आपसी समझौता कर लिया था। आरोप था कि छात्रों ने न केवल प्रशासनिक गेट को बंद किया बल्कि परिसर में अनुचित गतिविधियों में लिप्त थे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया। कुलपति ने कोर्ट को बताया कि यह FIR सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता द्वारा किया गया कोई भी समझौता उनकी व्यक्तिगत क्षमता में था, और इसे विश्वविद्यालय की ओर से कोई आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

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“उपरोक्त तथ्यों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह समझौता किसी उचित वैध समर्थन के बिना किया गया है और FIR कानून की अनदेखी में दर्ज की गई थी, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस प्रकार का समझौता न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक निकाय द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता,” कोर्ट ने कहा।

इन तथ्यों के मद्देनजर, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि छात्रों द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई का व्यापक सामाजिक प्रभाव होता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस को जांच जारी रखने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

साथ ही, कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के आदेश की एक प्रति सभी संबद्ध कॉलेजों में स्पष्ट और सख्त दिशानिर्देशों के साथ भेजें। इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार की अवैध और विघटनकारी गतिविधियों को रोकना है जो शैक्षणिक माहौल और सार्वजनिक शांति को प्रभावित कर सकती हैं।

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“पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी और छात्रों द्वारा किए गए ऐसे अवांछनीय और अनधिकृत अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी जो आम जनता पर स्थायी प्रभाव डालते हैं,” कोर्ट ने आदेश दिया।

यह फैसला शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने को लेकर न्यायपालिका की सख्त सोच को दर्शाता है और यह स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों को निजी समझौतों के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

केस का शीर्षकः शुभम रेवाड़ एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

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