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आरएसएस कार्यकर्ता हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा – पीएफआई सदस्यों की ज़मानत रद्दीकरण के लिए विशेष अदालत या केरल हाईकोर्ट का रुख करें

Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पीएफआई के 18 सदस्यों की ज़मानत रद्द करने की एनआईए की याचिका खारिज कर दी, और एजेंसी को विशेष अदालत या केरल हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। जानें पूरा मामला और अदालत की टिप्पणियां।

आरएसएस कार्यकर्ता हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा – पीएफआई सदस्यों की ज़मानत रद्दीकरण के लिए विशेष अदालत या केरल हाईकोर्ट का रुख करें

2022 के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 18 सदस्यों की ज़मानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इन सभी को केरल हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी।

एनआईए ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। लेकिन जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले में उचित मंच विशेष अदालत या केरल हाईकोर्ट होगा।

"इस स्तर पर हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) पर विचार करने से इनकार करते हैं, याचिकाकर्ताओं को विशेष अदालत या हाईकोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता दी जाती है," अदालत ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने पहले ही एनआईए को ज़मानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की छूट दी थी, यदि शर्तों का उल्लंघन हुआ हो। अदालत ने आगे कहा:

"यदि विशेष अदालत या हाईकोर्ट के समक्ष याचिका सफल नहीं होती, तो याचिकाकर्ताओं के पास अन्य उपाय खुले रहेंगे।"

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया:

"जब भी ज़मानत रद्द करने के लिए आवेदन किया जाए, तो विशेष अदालत या हाईकोर्ट को इस तथ्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर विचार नहीं किया।"

एनआईए ने ज़मानत शर्तों के उल्लंघन के कई आरोप लगाए, जैसे कि:

  • एक आरोपी ने एक गवाह से फोन पर संपर्क किया।
  • एक अन्य ने सह-आरोपी से संपर्क किया।
  • कुछ आरोपियों ने ज़मानत की शर्तों के विरुद्ध एक से अधिक मोबाइल नंबरों का उपयोग किया।
  • कुछ ने अपने फोन बंद कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दे विशेष अदालत या हाईकोर्ट के समक्ष उठाए जा सकते हैं, जो यह तय करेंगे कि ज़मानत शर्तों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

अदालत ने यह भी कहा कि अन्य आरोपियों, जो अभी हिरासत में हैं, की ज़मानत याचिकाओं पर मई में सुनवाई की जाएगी।

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एनआईए द्वारा जिन 18 आरोपियों की ज़मानत को चुनौती दी गई, वे हैं:

  • सुलैमान सीटी
  • नेजिमुद्दीन उर्फ नेजिमोन
  • शिहास एम.एच.
  • सादिक
  • अब्दुल कबीर
  • अकबर अली
  • राशिद केटी उर्फ कुंजुट्टी
  • मुहम्मद रिजवान
  • अली के उर्फ रगम अली
  • फैयाज
  • अशफाक उर्फ उन्नी
  • सईद अली उर्फ मुथु
  • मुजीब एमएम
  • टी.एस. साइनुद्दीन
  • पी.के. उस्मान
  • निशाद
  • मोहम्मद मुबारक ए.आई.
  • शिहाब पी.

मामले की पृष्ठभूमि

स्पेशल लीव पिटिशन्स (SLPs) केरल हाईकोर्ट के जून 2024 के फैसले को चुनौती देती हैं, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या में शामिल पीएफआई के 26 सदस्यों में से 17 को ज़मानत दी गई थी। यह हत्या 16 अप्रैल 2022 को केरल के पलक्कड़ स्थित मेलमुरी जंक्शन पर हुई थी।

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हाईकोर्ट ने पाया कि आरोप यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत "प्रथम दृष्टया सत्य" साबित नहीं होते, इसलिए ज़मानत दी गई। एक अन्य आरोपी को 9 सितंबर 2024 को दी गई ज़मानत को भी इस याचिका में चुनौती दी गई थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने 9 आरोपियों को ज़मानत देने से इंकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप ठोस साक्ष्यों से समर्थित हैं और "सामान्य आरोपों" से आगे जाकर अपराध में संलिप्तता को दर्शाते हैं।

"साक्ष्यों द्वारा समर्थित आरोप सामान्य आरोपों की सीमा को पार करते हैं और अपराध में संभावित संलिप्तता को इंगित करते हैं," हाईकोर्ट ने कहा।

इस मामले की प्रारंभिक जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, जिन्होंने 44 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसने मामले में आईपीसी की धारा 120बी और 153ए, तथा यूएपीए की धारा 13, 18, 18बी, 38 और 39 के तहत एफआईआर दर्ज की।

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एनआईए का आरोप है कि यह हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य केरल में लोगों को उग्रवाद और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाना और कट्टरपंथी बनाना था।

हाईकोर्ट ने ज़मानत देते समय चेताया कि जांच एजेंसियों को वैचारिक पूर्वाग्रह या नैरेटिव के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

"न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी है कि वह आरोपियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और वैचारिक पूर्वग्रह के जाल में न फंसे," हाईकोर्ट ने कहा।

एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजा ठकारे ने पेशी दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत, के. परमेश्वर, आदित्य संधी और अन्य ने आरोपियों की ओर से पक्ष रखा।

मामला संख्या: SLP(Crl) No. 14675/2024

मामला शीर्षक: यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनर. बनाम सुलैमान सीटी और अन्य, सम्बद्ध मामलों के साथ

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