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पीएमएलए मामलों में आरोपी को ईडी द्वारा अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची प्राप्त करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के तहत आरोपी को उन दस्तावेजों और बयानों की सूची प्राप्त करने का अधिकार है, जिन्हें जांच के दौरान ईडी ने एकत्र किया लेकिन अभियोजन शिकायत में उनका उपयोग नहीं किया।

पीएमएलए मामलों में आरोपी को ईडी द्वारा अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची प्राप्त करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि आरोपी को उन दस्तावेजों और बयानों की सूची प्राप्त करने का अधिकार है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के दौरान एकत्र किया, लेकिन अभियोजन शिकायत में उनका उपयोग नहीं किया गया। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को संभावित रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्य तक पहुंच प्राप्त हो, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को मजबूती मिलेगी।

यह निर्णय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा सुनाया गया। न्यायालय ने कहा कि आरोपी को उन सभी अविश्वसनीय दस्तावेजों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह बचाव चरण में उनके उत्पादन का अनुरोध कर सके। अदालत ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार अभियोजन शिकायत दायर हो जाने के बाद, आरोपी को अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची प्रदान की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी उन सभी दस्तावेजों से अवगत हो जो जांच के दौरान एकत्र किए गए थे, भले ही वे अभियोजन द्वारा पेश न किए गए हों। अदालत ने कहा:

"जांच अधिकारी द्वारा अविश्वसनीय समझे गए बयानों, दस्तावेजों, सामग्री वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची की एक प्रति आरोपी को प्रदान की जानी चाहिए।"

यह सूची आरोपी को धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत बचाव चरण में इन दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अनुरोधों को आमतौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ न हों, खासकर जब पीएमएलए के तहत आरोपी पर उल्टा भार है।

फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार बचाव का अधिकार भी शामिल करता है। इसमें दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और गवाहों की जांच करने का अधिकार शामिल है। अदालत ने कहा:

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"निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार बचाव के अधिकार का हिस्सा है, जिसमें दस्तावेजों को प्रस्तुत करना और गवाहों की जांच करना शामिल है।"

अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी बचाव चरण में नए प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर गवाहों से फिर से पूछताछ करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। ऐसे पुनः पूछताछ का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि बचाव चरण में आरोपी को धारा 233 सीआरपीसी के तहत किसी भी दस्तावेज या गवाह को बुलाने का अधिकार है, जो उसके बचाव के लिए आवश्यक हो। अदालत ने कहा कि यह अधिकार विशेष रूप से पीएमएलए मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां आरोपी पर अपनी निर्दोषता साबित करने का बोझ होता है।

"यदि विशेष अदालत धारा 233(3) सीआरपीसी के तहत आरोपी के अनुरोध को अस्वीकार करती है, तो यह आरोपी की धारा 24 पीएमएलए के तहत बोझ को समाप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।"

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत चरण में आरोपी धारा 45 पीएमएलए के तहत धारा 91 सीआरपीसी का उपयोग करके अविश्वसनीय दस्तावेजों के उत्पादन का अनुरोध कर सकता है। हालांकि, ईडी यह आपत्ति कर सकता है कि ऐसे दस्तावेजों का खुलासा चल रही जांच को प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में, अदालत को दस्तावेजों की समीक्षा करनी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि उनका खुलासा होना चाहिए या नहीं।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विशेष अदालत द्वारा अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद, आरोपी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए:

  1. शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान, जिन्हें विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लेने से पहले दर्ज किया।
  2. शिकायत के साथ विशेष अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, जिसमें धारा 50 पीएमएलए के तहत बयान शामिल हैं।
  3. पूरक शिकायतों और उनमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रतियाँ।
  4. अभियोजन द्वारा अविश्वसनीय माने गए दस्तावेजों की सूची।

ये निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपी उन सभी साक्ष्यों और सामग्रियों से अवगत हो जो जांच के दौरान एकत्र की गई थीं, भले ही उन्हें अभियोजन द्वारा अदालत में प्रस्तुत न किया गया हो।

मामले की पृष्ठभूमि

यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील में दिया गया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को पूर्व-परीक्षण चरण में अविश्वसनीय दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 207 और 208 पीएमएलए कार्यवाही पर सीधे लागू नहीं होतीं।

अपीलकर्ताओं, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी थे, ने इस फैसले को चुनौती दी और तर्क दिया कि यह निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि बिना अविश्वसनीय दस्तावेजों तक पहुंच के, वे प्रभावी ढंग से अपना बचाव नहीं कर सकते, खासकर पीएमएलए में जहां उन्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी होती है।

केस नं. – सीआरएल.ए. नं. 1622/2022

केस का शीर्षक – सरला गुप्ता एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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