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सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों अधिनियम के खिलाफ नई याचिका खारिज की; लंबित मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दी

1 Apr 2025 2:05 PM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों अधिनियम के खिलाफ नई याचिका खारिज की; लंबित मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को 1991 के पूजा स्थलों अधिनियम की धारा 4(2) की वैधता को चुनौती देने वाली एक नई रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह प्रावधान यह निर्धारित करता है कि किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र से संबंधित 15 अगस्त 1947 से पहले शुरू किए गए कानूनी मामलों को अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा।

हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ शीर्षक के तहत लंबित मामले में आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी।

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पूजा स्थलों अधिनियम, 1991 की वैधता पर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने 12 दिसंबर को पूजा स्थलों के खिलाफ नए मुकदमों और सर्वेक्षण आदेशों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

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जब नई याचिका पर चर्चा हुई, तो CJI संजीव खन्ना ने इसकी नवीनता पर सवाल उठाया:

"यह वही याचिका है, इसमें क्या अंतर है?"

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिका में कुछ सूक्ष्म अंतर हैं और इसे लंबित मामलों के साथ टैग करने का अनुरोध किया। हालांकि, पीठ ने इसे सुनने से इनकार कर दिया और कहा:

"हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"

इसके बजाय, याचिकाकर्ता को लंबित मामले में आवेदन करने की अनुमति दी गई।

12 दिसंबर की सुनवाई के दौरान, अदालत ने निर्देश दिया कि लंबित विवादों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद) में, निचली अदालतें कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित न करें, जिसमें सर्वेक्षण आदेश भी शामिल हैं।

ये अंतरिम उपाय पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं और अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान लागू किए गए थे।

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1991 के पूजा स्थलों अधिनियम की धारा 4(2) को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह 15 अगस्त 1947 को मौजूद पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र से संबंधित कानूनी मामलों को रोकता है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह समुदायों को अपने गलत तरीके से कब्जे में लिए गए धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से रोकता है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि यह प्रावधान हिंदू कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है:

"मंदिर की संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती, भले ही इसे अन्य लोग वर्षों तक उपयोग करें। यहां तक कि राजा भी इसे जब्त नहीं कर सकता, क्योंकि देवता 'अनंत काल' का प्रतीक है और उसकी संपत्ति शाश्वत होती है।"

याचिका में कहा गया है कि धारा 4(2) असंवैधानिक है क्योंकि:

  1. यह मध्यस्थता और न्यायिक समीक्षा को रोकती है, जिससे अदालतों की धार्मिक विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है।
  2. यह छलपूर्ण विधायन (Colorable Legislation) है, जिससे विधायिका न्यायिक हस्तक्षेप को रोककर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है।
  3. यह शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
  4. यह संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबंधित करता है, भले ही वे पूजा स्थल के मूल धार्मिक चरित्र को बहाल करने के लिए हों।

इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया है कि अधिनियम में "संरचनात्मक परिवर्तन" को धार्मिक चरित्र के निर्धारण का मापदंड नहीं माना गया है। याचिकाकर्ता का कहना है:

"पूजा स्थलों अधिनियम का उद्देश्य पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करना है, न कि उनकी भौतिक संरचना को। यदि कोई संरचनात्मक संशोधन मूल धार्मिक पहचान को बहाल करने के लिए किया जाता है, तो यह अनुमति योग्य होना चाहिए।"

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याचिका यह भी बताती है कि धार्मिक चरित्र विशिष्ट अनुष्ठानों, परंपराओं और ऐतिहासिक संदर्भों से निर्धारित होता है, न कि केवल भौतिक संरचना से। इसलिए, मूल धार्मिक चरित्र की पहचान के लिए सर्वेक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से निम्नलिखित घोषणाएं मांगी हैं:

a) धारा 4(2) को असंवैधानिक घोषित करें, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

b) स्पष्ट करें कि पूजा स्थलों अधिनियम केवल धार्मिक चरित्र परिवर्तन को रोकता है, न कि संरचनात्मक संशोधनों को।

c) अदालतों को पूजा स्थलों के मूल धार्मिक चरित्र का निर्धारण करने का अधिकार दें।

d) अन्य कोई भी राहत प्रदान करें जिसे अदालत उचित समझे।

केस विवरण : नितिन उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य | W.P.(S) संख्या 202/2025

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