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सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2024 के SC/PwBD अभ्यर्थी की विकलांगता का पुनः मूल्यांकन करने के लिए AIIMS को विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया

9 Apr 2025 3:11 PM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2024 के SC/PwBD अभ्यर्थी की विकलांगता का पुनः मूल्यांकन करने के लिए AIIMS को विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह NEET UG 2024 परीक्षा में SC/PwBD श्रेणी के तहत शामिल हुए एक अभ्यर्थी की विकलांगता का मूल्यांकन करने के लिए एक नया मेडिकल बोर्ड गठित करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मूल्यांकन उसके पूर्ववर्ती निर्णयों — Om Rathod बनाम Director General of Health Sciences (2024) और Anmol बनाम भारत संघ व अन्य (2025) — के अनुसार होना चाहिए।

इस नए मेडिकल बोर्ड में पाँच चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें एक लोकोमोटर विकलांगताओं के विशेषज्ञ और एक न्यूरो-फिजीशियन का होना अनिवार्य होगा।

“सिर्फ इसलिए राहत न देना कि NMC अपने दिशा-निर्देशों को संशोधित कर रहा है, पूरी तरह अनुचित होगा,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

Om Rathod मामले में कोर्ट ने कहा था कि केवल "बेंचमार्क विकलांगता" का होना MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या उस विकलांगता के कारण अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

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इसी तरह, Anmol मामले में कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के उन दिशा-निर्देशों को खारिज कर दिया था जिनमें MBBS प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के दोनों हाथों का पूर्णतः कार्यशील होना अनिवार्य बताया गया था। कोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों को मनमाना और संविधान विरोधी बताया था।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक अनुसूचित जाति और PwBD श्रेणी से है, जिसने NEET UG 2024 में 176वां श्रेणी रैंक प्राप्त किया। उसे दोनों हाथों में कई उंगलियों की जन्मजात अनुपस्थिति और बाएँ पैर में भी विकलांगता है। इसके बावजूद, उसे NMC के वर्तमान दिशा-निर्देशों के आधार पर विकलांगता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया गया।

“याचिकाकर्ता ने NEET UG 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है और उसकी श्रेणी में उच्च रैंक है। केवल इसलिए कि नए दिशा-निर्देश लंबित हैं, उसका भविष्य अधर में नहीं रह सकता,” कोर्ट ने कहा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार और NMC की यह दलील खारिज कर दी कि नए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप केवल MBBS (UG) 2025-26 की काउंसलिंग से पहले दिया जाएगा।

इससे पहले, याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहाँ तीन विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था, जिसने उसे अयोग्य घोषित किया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने लेटर पेटेंट अपील दायर की, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने एक और बोर्ड बनाया, जिसने फिर से याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित कर अपील खारिज कर दी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की गई।

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल बजाज ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट और मेडिकल बोर्ड दोनों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की। जैसे कि याचिकाकर्ता की शैक्षणिक उत्कृष्टता, NEET में शानदार प्रदर्शन, उच्च मेरिट रैंक और यह तथ्य कि उसकी सहायता के लिए टेक्नोलॉजी और सहायक उपकरण उपलब्ध हैं, जिन्हें “रेज़नेबल एकोमोडेशन” के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

"Om Rathod मामले में अभ्यर्थी के दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी Dr. Satendra Singh द्वारा किए गए विशेषज्ञ मूल्यांकन के बाद उसे MBBS में प्रवेश की अनुमति दी गई थी,” बजाज ने बताया।

Anmol मामले में अभ्यर्थी को 50% लोकोमोटर विकलांगता, दाएँ पैर में क्लब फुट और बाएँ हाथ में Phocomelia जैसी जन्मजात विकृति थी, साथ ही 20% भाषण व भाषा संबंधी विकलांगता भी थी। इसके बावजूद कोर्ट ने उसे MBBS में प्रवेश की अनुमति दी। अधिवक्ता बजाज ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता की स्थिति इन दोनों से बेहतर है।

इन सभी तथ्यों और पूर्ववर्ती निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS को निर्देश दिया कि वह पाँच विशेषज्ञ डॉक्टरों का नया मेडिकल बोर्ड गठित करे। यह बोर्ड याचिकाकर्ता की विकलांगता का पुनः मूल्यांकन कर 15 अप्रैल से पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा।

केस विवरण: कबीर पहाड़िया बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 29275/2024

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