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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया

30 Jan 2025 9:59 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुय्यन की पीठ ने एक महिला घरेलू कामगार के गलत तरीके से नजरबंदी और तस्करी के आरोप वाले मामले की सुनवाई के दौरान इस कानून की जरूरत पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि: 

यह मामला 2017 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डीआरडीओ के वैज्ञानिक अजय मलिक और अन्य पर छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला को घरेलू कामगार के रूप में नजरबंद करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के कारण मलिक के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया, लेकिन इस मौके पर घरेलू कामगारों की संवेदनशील स्थिति पर चिंता जताई:

"घरेलू कामगार अक्सर वंचित समुदायों से आते हैं... आर्थिक मजबूरी के कारण यह काम करने को मजबूर हैं। उनका योगदान अनिवार्य है, फिर भी कानूनी सुरक्षा से वंचित हैं।"

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कोर्ट ने भारत में घरेलू कामगारों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय कानून के अभाव को रेखांकित किया, जिसके चलते लाखों लोग कम मजदूरी, असुरक्षित परिस्थितियों और शोषण का शिकार होते हैं। पीठ ने कहा:

"कानूनी खामियां शोषण को बढ़ावा देती हैं। घरेलू कामगार मजदूरी भुगतान अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून जैसे मुख्य श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं।"

तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बने कल्याण बोर्डों की सराहना करते हुए भी, कोर्ट ने समान सुरक्षा उपायों की जरूरत बताई। इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों, जैसे आईएलओ के 'घरेलू कामगार कन्वेंशन (2011)' का हवाला दिया, जिसे भारत ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है।

न्यायालय ने 1959 से घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने के भारत के असफल प्रयासों का जिक्र किया, जिनमें 'घरेलू कामगार कल्याण विधेयक (2016)' और 'घरेलू कामगार (काम का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक (2017)' शामिल हैं। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) जैसे हाल के कदमों को सराहा गया, जो घरेलू कामगारों को 'असंगठित क्षेत्र' में शामिल करते हुए स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ जैसी सुविधाएं देता है।

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केंद्र सरकार को निर्देश

अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

  1. श्रम मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों को घरेलू कामगारों के कल्याण के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी होगी।
  2. समिति को छह महीने के भीतर सिफारिशें पेश करनी होंगी, जिसके बाद सरकार को कानून बनाने पर प्राथमिकता देनी होगी।

«समिति की रिपोर्ट में न्यायसंगत मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। घरेलू काम को सम्मानजनक श्रम के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।»

यह फैसला न्यायपालिका की वंचित समूहों के पक्ष में सक्रिय भूमिका को उजागर करता है। विधायी कार्रवाई की अपील के जरिए, कोर्ट का लक्ष्य घरेलू कामगारों की बढ़ती मांग और कानूनी सुरक्षा के अभाव के बीच की खाई को पाटना है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि यह निर्देश लंबित सुधारों को गति देगा, जिससे लाखों लोगों को न्याय और सम्मान मिल सके।

«अब समय आ गया है कि घरेलू काम को 'अदृश्य श्रम' से 'मान्यता प्राप्त, संरक्षित रोजगार' में बदला जाए। राज्य को निर्णायक कदम उठाने होंगे।»