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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने एपी मेगा डीएससी-2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, याचिकाकर्ता को 16 जून को फिर से खुलने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जून, 2025 को शिक्षकों की भर्ती के लिए आंध्र प्रदेश मेगा जिला चयन समिति परीक्षा (एपी डीएससी-2025) के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भर्ती प्रक्रिया, जो पहले ही शुरू हो चुकी है, का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 16,347 शिक्षण पदों को भरना है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी, जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद 16 जून को फिर से खुलने वाला है।

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न्यायमूर्ति मनमोहन ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड डॉ. चारु माथुर द्वारा उल्लेख किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा, "मैडम, परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और हम उन्हें बीच में नहीं रोक सकते। हम परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाते। यह हमारी विशेषज्ञता नहीं है।"

अदालत ने कहा कि चूंकि परीक्षा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने भी याचिका का विरोध किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि लाखों उम्मीदवार पहले ही परीक्षा में शामिल हो चुके हैं।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। जवाब में, डॉ. चारु माथुर ने कहा कि उच्च न्यायालय अवकाश पर है, इसलिए वह इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता।

इन दलीलों के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के फिर से खुलने पर राहत मांगने की अनुमति दी।

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रिट याचिका के अनुसार, परीक्षा लगभग 5.72 लाख उम्मीदवारों के लिए एक महीने की अवधि में कई शिफ्टों में आयोजित की जानी है, प्रत्येक शिफ्ट में अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे, उसके बाद स्कोर सामान्यीकरण प्रक्रिया होगी।

याचिका में कहा गया है, "यह दृष्टिकोण योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया में एक बुनियादी दोष पेश करता है, जिससे समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को कठिनाई के काफी अलग-अलग स्तरों का सामना करना पड़ सकता है।"

याचिकाकर्ता, एक पूर्व सैनिक जिसने आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया था, ने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया मनमानी, गैर-पारदर्शी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। उन्हें 1 जून, 2025 को परीक्षा में शामिल होना था।

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याचिका में कहा गया है, "आपत्तिजनक प्रक्रिया अप्रत्याशित और मनमाने तरीके से उनके चयन की संभावना को सीधे प्रभावित करती है।"

रिट याचिका एओआर डॉ. चारू माथुर द्वारा दायर की गई और उस पर बहस की गई।

केस विवरण: पोसिना आनंद साई बनाम भारत संघ और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 576/2025

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