सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन और भत्तों को एकसमान बनाने के महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
इस मामले में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयान की पीठ ने सुओ मोतु (स्वयं संज्ञान) मामले में यह आदेश दिया है, जो उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों में असमानता से जुड़ा था।
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“राज्य आयोगों के सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्तों में काफी भिन्नता है... कुछ राज्यों में इन्हें न्यूनतम राशि ही मिल रही है,” कोर्ट ने यह भी कहा।
समस्या इस वजह से उत्पन्न हुई कि अलग-अलग राज्यों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 102 के तहत अपनी नियमावली बनाई, जबकि केंद्र सरकार ने 2020 में मॉडल नियम जारी किए थे। इससे वेतन में असमानताएं पैदा हो गईं, जो उपभोक्ता शिकायत निवारण संस्थाओं के कुशल संचालन में बाधा बनीं।
कोर्ट ने सदस्यों को उचित वेतन देने के महत्व पर जोर दिया:
“यह स्पष्ट है कि जब तक उन्हें उचित वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे, वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन नहीं कर पाएंगे।”
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यह निर्देश दिए कि वेतन और भत्तों के मामले में एक एकसमान ढांचा लागू किया जाए, जिससे मॉडल नियम के नियम 7, 8, 9 और 11 को प्रतिस्थापित किया जाए।
मुख्य निर्देश:
- राज्य आयोग के सदस्यों को वेतन और भत्ते उस स्तर के मिलेंगे जो दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा निर्धारित जिला न्यायाधीश के सुपर टाइम स्केल के समान होंगे।
- जिला आयोग के अध्यक्षों को भी सुपर टाइम स्केल के अनुसार वेतन और भत्ते मिलेंगे।
- जिला आयोग के सदस्यों को जिला न्यायाधीशों की चयन ग्रेड के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।
- उपरोक्त सभी पदों के लिए मॉडल नियम के नियम 7, 8, 9, और 11 के भत्ते लागू नहीं होंगे।
- यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य का अंतिम वेतन निर्देशित वेतन से अधिक था, तो उसे संरक्षित रखा जाएगा, लेकिन लागू पेंशन राशि घटाई जाएगी।
“सदस्य पूर्णकालिक हों या अंशकालिक, न्यायिक पृष्ठभूमि के हों या गैर-न्यायिक, यह भेद अधिनियम के तहत नहीं है। सभी को पूर्णकालिक सदस्य माना जाएगा,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।
इसके अलावा, यदि कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश वर्तमान में अधिक वेतन दे रहा है, तो वह वेतन बिना कटौती के जारी रहेगा।
यह आदेश 20 जुलाई 2020 से लागू होगा, जो मॉडल नियमों के लागू होने की तिथि है। सभी बकाया भुगतान आदेश की तारीख से छह माह के भीतर किए जाएंगे।
कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनुमति दी है कि वे अपनी नियमावली को इस आदेश के अनुरूप संशोधित करें और मामले को 22 सितंबर 2025 को अनुपालन रिपोर्टिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
“यह अनुच्छेद 142 के तहत हमारी अधिकारिता का प्रयोग कर सेवा शर्तों में एकसमान ढांचा स्थापित करने का उपयुक्त मामला है,” पीठ ने कहा।
केस संख्या – WP(C) संख्या 1144/2021
केस का शीर्षक – उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्यों का पुनर्भुगतान समझौता