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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के गृहस्वामियों को अस्थायी राहत दी, 1973 शहरी नियोजन कानून के तहत BDA को ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर पुनर्विचार का निर्देश

Vivek G.

फरहत जहां और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में ऐवाने-ए-फरहत को और गिराने पर रोक लगा दी है और BDA को नए आवेदनों के बाद 1973 एक्ट के तहत मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के गृहस्वामियों को अस्थायी राहत दी, 1973 शहरी नियोजन कानून के तहत BDA को ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर पुनर्विचार का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से भरी हुई याचिका सुनी, जिसे फरहत जहां और उनके पति ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने उनके आवासीय परिसर-जिसे ऐवाने-ए-फरहत के नाम से जाना जाता है-का कुछ हिस्सा बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए तोड़ दिया। कोर्ट नंबर 29 के भीतर माहौल असामान्य रूप से भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि दोनों पक्षों ने ध्वस्तीकरण की वैधता पर तीखी दलीलें पेश कीं, जिससे पीठ को एक संतुलित मध्य रास्ता अपनाना पड़ा।

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पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बीडीए अधिकारियों ने एक 2011 के आदेश के आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी, जो कथित रूप से उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। उनके वकील ने कहा कि परिवार अचानक बुलडोज़रों का सामना कर बैठा और “उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा,” जिसने एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा दी और हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया।

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हालांकि, बीडीए ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नोटिस पहले ही बहुत पहले भेजे गए थे और जिस निर्माण की बात हो रही है, उसे बिना स्वीकृत नक्शे के वैवाहिक भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा था। उनका कहना था कि मई से अक्टूबर 2011 के बीच कई अवसर दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता सामने नहीं आए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के तहत ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुआ। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि 2018 में याचिकाकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया कि वे उसी परिसर में विवाह भवन संचालित कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने स्वीकृति या कंपाउंडिंग के लिए आवेदन नहीं किया।

अदालत के अवलोकन

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने तथ्यात्मक विवादों में सीधे कूदने से परहेज दिखाया। एक समय पर एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “यह विवाद वैधानिक प्रक्रियाओं और उपायों से जुड़ा है; रिट कोर्ट ऐसे विवादित तथ्यों का पहला मंच नहीं हो सकता।”

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पीठ ने बार-बार जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास अभी भी कई वैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं-जिनमें उन हिस्सों के लिए कंपाउंडिंग का अनुरोध भी शामिल है, जिन्हें कानून के तहत नियमित किया जा सकता है। एक न्यायाधीश ने कहा, “यदि कानून कोई उपाय देता है, तो याचिकाकर्ताओं को उस उपाय का उपयोग करना चाहिए, न कि तुरंत असाधारण हस्तक्षेप मांगना चाहिए।”

हालांकि याचिकाकर्ता तत्काल राहत की मांग कर रहे थे, अदालत ने साफ कर दिया कि वह इस चरण पर 2011 के ध्वस्तीकरण आदेश की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं देगी। इसके बजाय, उसने जोर दिया कि बीडीए द्वारा एक निष्पक्ष और नियम-आधारित पुनर्विचार आवश्यक है।

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निर्णय

अपने अंतिम निर्देश में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह का समय दिया है, जिसमें वे 1973 अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत नए आवेदन दाखिल कर सकते हैं, साथ ही उन हिस्सों के लिए कंपाउंडिंग आवेदन भी, जिन्हें नियमों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने बीडीए के उपाध्यक्ष को आदेश दिया कि वे इन आवेदनों का निस्तारण छह सप्ताह के भीतर करें, वह भी पूरी तरह कानून के अनुसार और बिना किसी पूर्व टिप्पणी से प्रभावित हुए।

सबसे महत्वपूर्ण यह कि इन आवेदनों के निपटारे तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे-अर्थात कोई आगे ध्वस्तीकरण नहीं होगा और कोई नया निर्माण भी नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों के साथ अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

Case Title: Farhat Jahan & Another vs. State of U.P. & Others

Case No.: Writ-C No. 43640 of 2025

Case Type: Writ Petition (Mandamus – demolition dispute)

Decision Date: 10 December 2025

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