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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पोक्सो मामले में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी को तलब करने के फैसले को बरकरार रखा

Shivam Y.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में धारा 319 सीआरपीसी के तहत आरोपियों को समन करने को चुनौती देने वाली दो आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। मामले का विवरण, न्यायालय का विश्लेषण और लागू किए गए कानूनी सिद्धांतों के बारे में जानें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पोक्सो मामले में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी को तलब करने के फैसले को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मोनू सिंह @ धीरेंद्र सिंह और विश्वजीत सिंह द्वारा दायर दो आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत समन करने के खिलाफ थीं, जो बलात्कार, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों से जुड़े एक मामले में दायर की गई थीं।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 27 जून, 2015 को गोरखपुर जिले के सिकरिगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 26-27 जून, 2015 की दरम्यान रात में आरोपियों ने उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास किया और बाद में उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई।

प्रारंभ में, पुलिस ने केवल एक आरोपी, सूरज सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जबकि पुनरावर्तकों (मोनू सिंह और विश्वजीत सिंह) के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। हालांकि, ट्रायल के दौरान, शिकायतकर्ता (पी.डब्ल्यू.1) और पीड़िता की बड़ी बहन (पी.डब्ल्यू.2) के बयानों के आधार पर अदालत ने पुनरावर्तकों को धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन कर दिया।

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पुनरावर्तकों ने दावा किया कि उन्हें समन करना गैरकानूनी था और यह अविश्वसनीय सबूतों पर आधारित था। उनके प्रमुख तर्क इस प्रकार थे:

  • अभियोजन पक्ष का मामला सुनने-सुनाने वाले सबूतों पर आधारित था, क्योंकि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी उन्हें सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं बता रहा था।
  • नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज की गई पीड़िता की मृत्यु-पूर्व घोषणा में बलात्कार के प्रयास और आग लगाने के अपराधों के लिए उनके नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिए गए थे, जिससे जांच अधिकारी को दिए गए उनके पहले बयान के साथ असंगतता पैदा हो गई।
  • फोरेंसिक रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष के आरोपों पर संदेह उठाया, जिससे पता चला कि घटना उस तरह से नहीं हो सकती थी जैसा बताया गया था।
  • ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें सबूतों की कमी के कारण पुनरावर्तकों को बरी कर दिया गया था।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ब्रिजेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2017) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन करने के लिए प्राइमा फेसी केस से अधिक मजबूत सबूतों की आवश्यकता होती है।

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राज्य और शिकायतकर्ता ने पुनर्विचार याचिकाओं का विरोध किया और दावा किया:

  • पीड़िता की मृत्यु-पूर्व घोषणाएं, जो नायब तहसीलदार और जांच अधिकारी दोनों द्वारा दर्ज की गई थीं, ने स्पष्ट रूप से पुनरावर्तकों को अपराधियों के रूप में नामित किया था।
  • ट्रायल के दौरान पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.2 के बयानों ने पुनरावर्तकों की संलिप्तता के बारे में मजबूत सबूत प्रदान किए।
  • फोरेंसिक रिपोर्ट के निष्कर्ष पीड़िता और गवाहों के प्रत्यक्ष सबूतों को खारिज नहीं कर सकते थे।
  • ट्रायल कोर्ट ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया, क्योंकि सबूतों ने पुनरावर्तकों के खिलाफ प्राइमा फेसी से अधिक मामला दिखाया।

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न्यायमूर्ति समीर जैन ने रिकॉर्ड की जांच के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने नोट किया:

  • पीड़िता की मृत्यु-पूर्व घोषणाएं, हालांकि अलग-अलग अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई थीं, लेकिन इनमें पुनरावर्तकों को अपराध में शामिल बताया गया था।
  • ट्रायल के दौरान पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.2 के बयानों ने पीड़िता के आरोपों की पुष्टि की, भले ही पी.डब्ल्यू.2 के बयान में उसके पहले के बयान के साथ मामूली असंगतताएं थीं।
  • फोरेंसिक रिपोर्ट के संदेह पीड़िता और गवाहों के प्रत्यक्ष सबूतों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे।
  • ट्रायल कोर्ट ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) में निर्धारित सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का उपयोग न्यायिक रूप से किया गया था।

"गवाहों के बयानों और मृतक की मृत्यु-पूर्व घोषणाओं की सत्यता का निर्णय केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान ही किया जा सकता है," हाईकोर्ट ने कहा।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट के पास पुनरावर्तकों को समन करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, और विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं थी।

दोनों आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जिससे आरोपियों को धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन करने का ट्रायल कोर्ट का निर्णय बरकरार रहा। यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि अदालतों को इस प्रावधान के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने से पहले सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।

केस का शीर्षक: मोनू सिंह @ धीरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य