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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 40 किलो गांजा परिवहन मामले में युवक को जमानत दी

Shivam Y.

सामलेटी शिवा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 40 किलोग्राम गांजा मामले में 20 वर्षीय आरोपी को कमजोर साक्ष्य और लंबी हिरासत का हवाला देते हुए जमानत दे दी।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 40 किलो गांजा परिवहन मामले में युवक को जमानत दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, अमरावती ने बुधवार, 3 सितंबर 2025 को 20 वर्षीय युवक को जमानत दे दी, जिस पर 40 किलो गांजा ले जाने का आरोप था। जस्टिस डॉ. वाई. लक्ष्मण राव ने यह आदेश दिया। मामला आपराधिक याचिका संख्या 7709/2025 से जुड़ा था, जिसे सामलेटी शिवा ने दायर किया था। वह लगभग पाँच महीने से न्यायिक हिरासत में था।

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पृष्ठभूमि

यह मामला 20 दिसंबर 2024 की घटना से जुड़ा है, जब अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिन्टूरु पुलिस ने एक समूह को पकड़ा जो कथित तौर पर मादक पदार्थ ले जा रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी नंबर 3 से 5 इस माल को दो अन्य के कहने पर ले जा रहे थे। जबकि एक आरोपी पुलिस स्टेशन के पास पकड़ा गया, शिवा (आरोपी नंबर 4) का नाम बाद में एक सह-आरोपी के इकबालिया बयान से सामने आया।

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पुलिस ने उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप लगाए। 10 अप्रैल, 2025 से वह जेल में है और मुकदमे की अगली सुनवाई का इंतज़ार कर रहा है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि शिवा निर्दोष है, परिवार का एकमात्र सहारा है और उसे गलत तरीके से फँसाया गया है।

"याचिकाकर्ता अदालत द्वारा लगाए गए किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार है," वकील ने कहा।

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दूसरी ओर, लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया और कहा कि कई गवाहों की जिरह अभी बाकी है, और शिवा को रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है।

जस्टिस राव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि शिवा के खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उसका नाम केवल सह-आरोपी के बयान से आया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान सह-आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता।

महत्वपूर्ण यह भी था कि इसी मामले के दो अन्य आरोपी पहले ही जमानत पा चुके थे।

"याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 3 की ही तरह की स्थिति में है, जिसे फरवरी 2025 में रिहा किया गया था," न्यायाधीश ने कहा और समानता के सिद्धांत (parity) पर जोर दिया।

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निर्णय

इन परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने शिवा को कड़ी शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया। उसे 10,000 रुपये का बांड और दो जमानतदार देने होंगे, हर शनिवार स्थानीय पुलिस के सामने हाजिर होना होगा और चार्जशीट दाखिल होने तक जिले की सीमा से बाहर नहीं जाना होगा। आदेश में यह भी कहा गया कि वह सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों से संपर्क नहीं करेगा और कोई नया अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा, उसे अपना पासपोर्ट जमा करना होगा या फिर शपथपत्र देकर बताना होगा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है।

इन निर्देशों के साथ आपराधिक याचिका स्वीकार कर ली गई और 147 दिन जेल में बिताने के बाद यह युवक रिहा हो गया।

केस का शीर्षक: सामलेटी शिवा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

केस संख्या: आपराधिक याचिका संख्या 7709/2025

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