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तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम डैम मामले में याचिकाकर्ताओं पर तुरंत कार्रवाई रोकी, CBI जांच जारी

Vivek G.

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम डैम रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकी, याचिकाकर्ताओं को 7 अक्टूबर तक राहत, सीबीआई जांच जारी।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम डैम मामले में याचिकाकर्ताओं पर तुरंत कार्रवाई रोकी, CBI जांच जारी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जुड़े याचिकाकर्ताओं को राहत दी। मुख्य न्यायाधीश आलोक कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति जी. मन्मथा राव की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी, हालांकि परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

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पृष्ठभूमि

मामला कालेश्वरम परियोजना पर बनी जांच आयोग की रिपोर्ट से जुड़ा है। यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई योजनाओं में से एक है, जिस पर लागत बढ़ोतरी और तकनीकी खामियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम और दाम शेषाद्रि नायडू ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी कि आयोग की रिपोर्ट में अप्रमाणित दावे हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई करना उनकी छवि को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

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वहीं राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल ए. सुदर्शन रेड्डी और वरिष्ठ वकील एस. निरंजन रेड्डी ने अदालत को बताया कि आयोग की रिपोर्ट में गंभीर बातें जरूर उठाई गई हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय प्राधिकरणों की डैम सेफ्टी रिपोर्ट के आधार पर मामला सीबीआई को सौंप दिया है।

अदालत की टिप्पणियाँ

पीठ ने सभी पक्षों को ध्यान से सुना और फिर अंतरिम निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।” न्यायालय ने यह भी माना कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन होना ज़रूरी है।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि राष्ट्रीय डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने परियोजना में खामियों को चिह्नित किया है, जिससे बाहरी जांच की आवश्यकता और भी मजबूत हुई है। यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस परियोजना का आर्थिक और पर्यावरणीय असर बहुत बड़ा है।

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निर्णय

अपने अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई, जो 7 अक्टूबर 2025 को तय है, तक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस आदेश के साथ कानूनी लड़ाई में फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। जहां याचिकाकर्ताओं को अस्थायी सुरक्षा मिली है, वहीं बड़ा मुद्दा अब भी जीवित है, क्योंकि सीबीआई को बहु-हजार करोड़ रुपये की इस कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच करनी है।

केस का शीर्षक: 2025 का W.P. क्रमांक 24835 और 24837

आदेश की तिथि: 02 सितंबर 2025

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