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एपी भूमि हड़प अधिनियम | कानूनी अधिकार के बिना शांतिपूर्ण कब्जा भी 'भूमि हड़प' के अंतर्गत आता है: सुप्रीम कोर्ट

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आंध्र प्रदेश भूमि हड़प (निषेध) अधिनियम के तहत, किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण और अनधिकृत कब्जा भूमि हड़प माना जाएगा।

एपी भूमि हड़प अधिनियम | कानूनी अधिकार के बिना शांतिपूर्ण कब्जा भी 'भूमि हड़प' के अंतर्गत आता है: सुप्रीम कोर्ट

आंध्र प्रदेश भूमि हड़प (निषेध) अधिनियम (अधिनियम) के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूमि हड़प के लिए हिंसा आवश्यक नहीं है। यहां तक कि कानूनी अधिकार के बिना किया गया शांतिपूर्ण कब्जा भी इस अधिनियम के तहत भूमि हड़प माना जाएगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अपीलकर्ता बिना किसी कानूनी अधिकार और शांति से जमीन पर कब्जा करने के कारण "भूमि हड़पकर्ता" है।

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न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन द्वारा लिखित फैसले में कोंडा लक्ष्मण बापूजी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2002) 3 एससीसी 258 का हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि कानूनी अधिकार के बिना किसी जमीन पर शांति से कब्जा करना भी अधिनियम के तहत भूमि हड़प माना जाएगा।

“जैसा कि पूर्व निर्णय में कहा गया है, अधिनियम में प्रयुक्त शब्द 'भूमि हड़प' को संकीर्ण और व्यापक अर्थ दोनों में प्रयोग किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि जबरन या आक्रामकता आवश्यक है। इसमें केवल यह इरादा आवश्यक है कि व्यक्ति अवैध या मनमाने तरीकों से जमीन पर कब्जा करे, चाहे स्वयं करे या दूसरों के माध्यम से, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए या अनधिकृत रूप से कब्जा या उपयोग करने के लिए,” अदालत ने कहा।

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पृष्ठभूमि

यह विवाद सर्वे नंबर 9 में स्थित 252 वर्ग गज जमीन से जुड़ा था, जिस पर मूल मालिक के कानूनी उत्तराधिकारियों ने 1965 की पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर दावा किया। अपीलकर्ता वी.एस.आर. मोहन राव ने यह तर्क दिया कि उन्होंने 1997 में सर्वे नंबर 10 में एक भूखंड खरीदा था और वहां दो मंजिला इमारत बनाई।

हालांकि, सरकारी सर्वेक्षण से पता चला कि अपीलकर्ता वास्तव में सर्वे नंबर 9 की जमीन पर कब्जा किए हुए थे, जिस पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इससे यह सवाल उठा कि क्या अपीलकर्ता को अधिनियम के तहत "भूमि हड़पकर्ता" घोषित किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सर्वे नंबर 9 में 555 वर्ग गज में से 252 वर्ग गज जमीन पर कब्जा किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कब्जा शांतिपूर्ण और बिना हिंसा के था, लेकिन यह अनधिकृत और कानूनी अधिकार के बिना था। इसलिए, यह अधिनियम के तहत भूमि हड़प के दायरे में आता है।

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“बल या आक्रामकता की अनुपस्थिति के बावजूद, अपीलकर्ता का लगातार अनधिकृत कब्जा अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि हड़प के अंतर्गत आता है,” अदालत ने कहा।

केस का शीर्षक: वी.एस.आर. मोहन राव बनाम के.एस.आर. मूर्ति एवं अन्य।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सुश्री माधवी दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण कुमार नागर, अधिवक्ता श्री सुधीर नागर, एओआर सुश्री राजश्री सिंह, अधिवक्ता।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री पी.वी. योगेश्वरन, अधिवक्ता श्री वाई. लोकेश, अधिवक्ता श्री बिबेक त्रिपाठी, अधिवक्ता श्री अरुण सिंह, अधिवक्ता श्री गुणेश्वरन पीवी, अधिवक्ता श्री आशीष कुमार उपाध्याय, एओआर

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