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सुरक्षा कारणों से शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मतदान की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

Vivek G.

सुरक्षा चिंताओं के चलते शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कराने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से जवाब मांगा।

सुरक्षा कारणों से शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मतदान की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में होने वाले शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव को सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कराने की मांग की गई है।

यह याचिका न्यायमूर्ति तलवंत सिंह (सेवानिवृत्त), जो शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं और कोर्ट द्वारा 7 अप्रैल 2025 को नियुक्त किए गए थे, ने दायर की। चुनाव 9 मई 2025 को निर्धारित हैं।

यह मामला 3 मई 2025 को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया।

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न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने कोर्ट के समक्ष कई गंभीर सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया और कहा:

“बार में विशेष रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बीच व्याप्त तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, मेरे विचार में फिजिकल वोटिंग के माध्यम से चुनाव कराना काफी कठिन होगा।”

उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि पुलिस अधिकारियों ने सहयोग का आश्वासन दिया है, लेकिन पिछली घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस की उपस्थिति के बावजूद यदि उम्मीदवार और उनके समर्थक आक्रामक हो जाएं, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने पिछली चुनावों में बाहरी असामाजिक तत्वों की घुसपैठ पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा:

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“पिछले चुनाव में कुछ उम्मीदवारों ने गुंडों और अन्य बाहरी लोगों को वकीलों की तरह कपड़े पहनाकर अंदर पहुंचाया था। यदि इस बार भी फिजिकल वोटिंग की गई, तो इसे रोकना असंभव होगा और चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है।”

इन मुद्दों को देखते हुए, याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हाइब्रिड वोटिंग की अनुमति दी जाए, जिसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन मतदान शामिल हो।

कोर्ट ने इस पर कई निर्देश जारी किए:

  • उम्मीदवारों को नोटिस: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (महिला और पुरुष) तथा मानद सचिव पदों के सभी उम्मीदवारों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से याचिका की जानकारी दी जाए। उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI): चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) उपलब्ध कराने वाले निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने आयोग के वकील सिद्धांत कुमार को ईवीएम की लागत के संबंध में निर्देश प्राप्त करने को कहा।
  • दिल्ली पुलिस: कोर्ट ने स्थायी अपराधिक वकील श्री संजय लाओ को निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र के डीसीपी से पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था के बारे में निर्देश प्राप्त करें। कोर्ट ने कहा:

“सुरक्षा 8 मई 2025 से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक सुनिश्चित की जानी चाहिए।”

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सुरक्षा व्यवस्था पर स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जानी है और संबंधित डीसीपी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित रहना होगा।

इससे पूर्व, दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 21 मार्च 2025 की तारीख तय की थी। हालांकि, शाहदरा और साकेत बार एसोसिएशनों के चुनाव विभिन्न कारणों से स्थगित कर दिए गए थे। कोर्ट के 7 अप्रैल और 25 अप्रैल 2025 के आदेशों के अनुसार, अब शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 9 मई 2025 को कराए जाएंगे।

यह मामला अब 5 मई 2025 को दोपहर 2:30 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

शीर्षक: ललित शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

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