एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पहले ही भारतीय नागरिक घोषित किए जाने के बाद उसके खिलाफ दूसरी बार विदेशी न्यायाधिकरण की कार्यवाही शुरू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने ताराभानू खातून @ ताराभानू बीबी के खिलाफ शुरू की गई दूसरी कार्यवाही को खारिज कर दिया और इसे res judicata (पूर्व निर्णय बाध्यता) के सिद्धांत के विरुद्ध बताया।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा:
“जब तक पहले का आदेश प्रभावी है, तब तक नए सिरे से कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है, क्योंकि यह res judicata के सिद्धांत से टकराता है जैसा कि इस कोर्ट ने अब्दुल कुद्दुस मामले में कहा था… बाद की कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी।”
मामले की पृष्ठभूमि
2016 में, ताराभानू खातून पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश किया, जो कि विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अवैध प्रवासी की पहचान की सीमा तिथि है। यह मामला नलबाड़ी, मुकलमुआ के विदेशी न्यायाधिकरण में चला और 31 अगस्त 2016 को न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह विदेशी नहीं हैं।
न्यायाधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त साक्ष्य दिए। उन्होंने मौखिक और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए कि उनके माता-पिता भारतीय नागरिक थे, जिनके नाम 1966 और 1970 की मतदाता सूची में थे। उन्होंने यह भी साबित किया कि उन्होंने 1979 में एक भारतीय नागरिक से विवाह किया था और 1985 से मतदान कर रही थीं। राज्य की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया।
न्यायाधिकरण ने कहा कि उन्होंने विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रमाण का भार पूरी तरह पूरा किया और उन्हें भारतीय घोषित किया।
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चौंकाने वाली बात यह रही कि 2016 के निर्णय के बावजूद, 15 दिसंबर 2018 को उन्हें फिर से एक नोटिस भेजा गया जिसमें उनसे दोबारा यह साबित करने को कहा गया कि वह विदेशी नहीं हैं। इससे 2018 में एक नया मामला दर्ज हो गया। ताराभानू ने इसके खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की।
हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि पहले उन्हें भारतीय घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी दूसरी कार्यवाही को रद्द नहीं किया और कहा कि वह अपनी सभी दलीलें न्यायाधिकरण के सामने रख सकती हैं। इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.वी. सुरेन्द्रनाथ ने दलील दी कि जब एक बार किसी को विदेशी नहीं माना गया है और आदेश अंतिम रूप ले चुका है, तो दोबारा उसी आधार पर मामला नहीं खोला जा सकता। उन्होंने अब्दुल कुद्दुस बनाम भारत सरकार मामले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि विदेशी न्यायाधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं और res judicata लागू होता है।
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देबोजीत बोरकटी, जो असम राज्य की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि पहले का आदेश संक्षिप्त था और उचित विश्लेषण नहीं था, इसलिए वह बाध्यकारी नहीं था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया:
“जब यह विवादित नहीं है कि पहले की कार्यवाही में न्यायाधिकरण ने… याचिकाकर्ता को विदेशी नहीं माना… तो राज्य के पास केवल दो विकल्प थे—या तो हाई कोर्ट में चुनौती दें या पुनर्विचार की मांग करें… चूंकि पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है… इसलिए दोबारा कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि राज्य ने पहले के आदेश के खिलाफ कोई अपील या पुनर्विचार नहीं किया, इसलिए दूसरी कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से अवैध है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और 2018 में शुरू हुई दूसरी विदेशी न्यायाधिकरण कार्यवाही को रद्द कर दिया। साथ ही, गुवाहाटी हाई कोर्ट का 31 मई 2023 का आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें इस कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।
“हाई कोर्ट को इसे रोक देना चाहिए था,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
केस नं. – विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 24703/2023
केस का शीर्षक – ताराबानू बेगम @ ताराभानू खातून बनाम भारत संघ एवं अन्य।