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दिल्ली हाईकोर्ट: मुआवज़ा निर्धारण में आयकर और अन्य वैध कटौतियाँ घटाना अनिवार्य – MACT को निर्देश

Shivam Y.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावों में मुआवज़ा तय करते समय मृतक की सकल आय से आयकर और अन्य कटौतियाँ घटाना ज़रूरी है ताकि पीड़ित परिवार को न्यायसंगत राहत मिल सके।

दिल्ली हाईकोर्ट: मुआवज़ा निर्धारण में आयकर और अन्य वैध कटौतियाँ घटाना अनिवार्य – MACT को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह दोहराया है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) को मृतक की सकल आय से लागू आयकर और अन्य वैध कटौतियों को घटाना चाहिए, जब मुआवज़ा तय किया जाए। यह निर्णय यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य (MAC.APP. 106/2025) में न्यायमूर्ति अमित महाजन द्वारा सुनाया गया।

यह मामला 6 जुलाई 2019 को हुई एक घातक दुर्घटना से जुड़ा था, जब संजीव कुमार सिंह और उनके पिता सूरजकुंड पाली रोड के पास एक ट्रक की टक्कर से घायल हो गए। संजीव को सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। IPC की धारा 279 और 304A के तहत एफआईआर दर्ज हुई और ट्रक चालक पर आरोप तय किए गए।

इसके बाद, MACT ने मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को ₹49,82,740/- का मुआवज़ा और 7.5% वार्षिक ब्याज प्रदान किया। मुआवज़े की राशि से असंतुष्ट बीमा कंपनी ने अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि न्यायाधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय ₹4,11,600/- से आवश्यक 5% आयकर नहीं घटाया।

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"यह तर्क दिया गया कि मृतक उस समय कर योग्य आय वर्ग में आता था, फिर भी न्यायाधिकरण ने आयकर नहीं घटाया।"

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के सारला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम (2009) के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि मुआवज़ा निर्धारण के लिए कर कटौती के बाद की वास्तविक आय को मानना चाहिए। विमल कंवर बनाम किशोर देन (2013) मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दोहराई थी कि यदि वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, तो आयकर की कटौती अनिवार्य है।

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हालाँकि, न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि यद्यपि मृतक की सकल आय ₹4,11,600/- थी, उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन (₹50,000/-) और हाउस रेंट अलाउंस जैसे अन्य लाभों की भी छूट मिलनी चाहिए।

"स्टैंडर्ड डिडक्शन और किराया भत्ते की छूट लागू करने के बाद, मृतक की शुद्ध आय ₹2,50,000/- के कर-मुक्त दायरे में आ जाती है।"

इसलिए, हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के कर स्लैब के अनुसार, मृतक की शुद्ध आय ₹2,50,000/- थी और उस पर आयकर देय नहीं था। साथ ही, अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायसंगत मुआवज़ा प्रदान करने की आवश्यकता को भी दोहराया।

"मोटर वाहन अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों या उनके परिजनों को उचित मुआवज़ा प्रदान करना है।"

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इसके अलावा, न्यायालय ने यह माना कि मुआवज़ा तय करते समय सहानुभूति के साथ-साथ वस्तुनिष्ठता का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अदालत ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय में कोई गलती नहीं पाई और अपील को खारिज कर दिया।

"उपयुक्त कटौतियों को ध्यान में रखते हुए मृतक की आय का आकलन न्यायसंगत था, इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं लगी।"

मामले का शीर्षक: यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य

मामला संख्या: MAC.APP. 106/2025

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थिति: श्री रजत खतरी, अधिवक्ता