Logo
Court Book - India Code App - Play Store

advertisement

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कन्हैया कुमार पर हमले के बाद वकील को 'गुंडा' कहने वाले 2016 के प्रसारण को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया

Shivam Y.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कन्हैया कुमार पर हमला वाले प्रसारण में वकील विक्रम सिंह चौहान पर टिप्पणी को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2016 के मानहानि के मामले को खारिज कर दिया। - अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य एवं अन्य तथा अन्य संबंधित मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कन्हैया कुमार पर हमले के बाद वकील को 'गुंडा' कहने वाले 2016 के प्रसारण को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया

पत्रकार अर्णब गोस्वामी को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता विक्रम सिंह चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया, जो 2016 में जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार पर पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हमले के आरोपी थे।

Read in English

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि टाइम्स नाउ पर एक टेलीविज़न डिबेट के दौरान गोस्वामी द्वारा किए गए वे बयान - जिसमें चौहान को कथित रूप से “गुंडा” कहा गया था - आपराधिक मानहानि की श्रेणी में नहीं आते।

Read also:- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पति को दी तलाक की मंजूरी, पत्नी के झूठे दहेज आरोप और 2012 से परित्याग को माना आधार

“पत्रकार को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, चाहे वह कितनी भी तीखी क्यों न हो, जब तक वह दुर्भावना की सीमा पार नहीं करती,” पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा।

चौहान ने दावा किया था कि यह टिप्पणी मानहानिकारक है और इससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, लेकिन अदालत ने असहमति जताई और कहा कि यह बयान एक व्यापक रूप से चर्चित सार्वजनिक घटना के संदर्भ में दिया गया था।

Read also:- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 'हक़' फिल्म पर रोक की मांग, शाह बानो की बेटी ने मां की पहचान के बिना अनुमति उपयोग का लगाया आरोप

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि

“सार्वजनिक व्यक्तियों को आलोचना की उच्च सीमा सहन करनी होती है,” और निष्कर्ष निकाला कि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने गोस्वामी और टाइम्स ग्रुप के अन्य अधिकारियों के खिलाफ जारी समन और मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया।

Case Title: Arnab Goswami v. State & Ors and other connected matters

Advertisment

Recommended Posts