दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता राजीव खोसला द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें लोकल कमिश्नर और कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति के नियमों को अंतिम रूप दिए जाने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई के दौरान वकीलों की उपस्थिति और प्रतिक्रिया से यह पूरा माहौल कुछ वैसा ही लगा, जैसे अदालत के भीतर एक परिवार अपने ही ढंग से बातचीत कर रहा हो - सीधा, स्पष्ट, और कहीं-कहीं भावुक।
पृष्ठभूमि
यह मामला तब उठा जब वकीलों ने यह चिंता जताई कि लोकल कमिश्नर्स की नियुक्ति से जुड़े नियमों में स्पष्टता और एकरूपता की कमी है। लोकल कमिश्नर वो अधिकारी होते हैं जिन्हें अक्सर निरीक्षण करने, सीलिंग करने, सबूत दर्ज करने, या अन्य संवेदनशील कार्यों के लिए अदालत नियुक्त करती है। खोसला का कहना था कि नियम तय न होने से कोर्ट में असमानता और भ्रम की स्थिति बन गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट के स्तर पर नियुक्तियों से जुड़े नियम पहले ही अंतिम रूप से जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जिला अदालतों के लिए बनाये गए नियम अब भी दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं।
कोर्ट के अवलोकन
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट से संबंधित नियमों की अधिसूचना 02 सितंबर 2025 को पहले ही जारी की जा चुकी है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस अधिसूचना को दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों के साथ साझा किया जाए, ताकि सभी वकील एक ही मानक प्रणाली से परिचित हो सकें।
पीठ ने कहा, “चूंकि हाई कोर्ट के नियम अधिसूचित हो चुके हैं, इसलिए अब केवल जिला अदालतों के नियमों को मंजूरी मिलना शेष है। हमें आशा है कि यह मंजूरी शीघ्र प्रदान की जाएगी।”
कोर्ट के स्वर में यह संकेत भी साफ था कि प्रशासनिक देरी न्यायिक व्यवस्था को अस्पष्ट नहीं रहने दे सकती।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और नई दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। सुनवाई के बाद एक वरिष्ठ वकील ने अनौपचारिक तौर पर कहा, “कम से कम अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हमें सिर्फ स्पष्टता चाहिए थी.”
निर्णय
कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए उम्मीद जताई कि उपराज्यपाल जिला अदालतों से संबंधित नियमों को जल्द मंजूरी देंगे। साथ ही, हाई कोर्ट द्वारा पहले से अधिसूचित नियमों को राजधानी की सभी बार एसोसिएशनों में तत्काल प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।
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सरकार के स्टैंडिंग काउंसल को यह आदेश उपराज्यपाल तक औपचारिक रूप से पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई है।
यही आदेश था, इसके आगे अदालत ने कोई और निर्देश जारी नहीं किया।
Case: Rajiv Khosla v. High Court of Delhi & Anr. – Appointment Rules for Local Commissioners
Court: Delhi High Court
Bench: Chief Justice & Justice Tushar Rao Gedela
Petitioner: Advocate Rajiv Khosla (appeared in person)
Respondents:
- High Court of Delhi
- Delhi High Court Bar Association (DHCBA) represented through senior counsel










