दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक दोषी की फरलो याचिका खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन ने पूरे तथ्य सामने नहीं रखे और यह भी ज़ोर दिया कि पैरोल और फरलो केवल जेल अनुशासन का विस्तार नहीं हैं, बल्कि दोषियों के सुधार के लिए अहम साधन हैं।
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पृष्ठभूमि
मामला चेतन नामक कैदी से जुड़ा है, जिसने फरलो की अर्जी दी थी लेकिन 5 अगस्त 2025 को जेल प्रशासन ने उसे खारिज कर दिया। वजह बताई गई कि पिछली बार वह तीन दिन देर से जेल लौटा था। उस समय उसे चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि अब एक साल बाद ही नई अर्जी लगाई जा सकती है।
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चेतन के वकील ने जस्टिस गिरीश काठपालिया के सामने दलील दी कि देरी जानबूझकर नहीं हुई थी। कैदी को आंख में चोट लगी थी और टांके भी जेल अस्पताल में ही निकाले गए थे।
वकील ने कहा, "जेल प्रशासन को उसकी स्थिति की पूरी जानकारी थी, फिर भी सज़ा औपचारिक तरीके से दे दी गई।"
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील यासिर रऊफ अंसारी ने स्वीकार किया कि विवादित आदेश में ज़रूरी विवरण शामिल ही नहीं थे। उन्होंने माना कि आदेश टिक नहीं सकता और सुझाव दिया कि मामला दोबारा सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाए।
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जस्टिस काठपालिया ने इस मौके पर बड़ा सिद्धांत स्पष्ट किया:
"पैरोल और फरलो का मूल उद्देश्य कैदियों के जेलकरण (prisonization) को रोकना और सुधार की दिशा में कदम उठाना है। जब तक कोई गंभीर परिस्थिति न हो, एक-दो दिन की देरी को दोषी के पक्ष में झुककर देखा जाना चाहिए।"
जज ने यह भी नोट किया कि पहले एक अधिसूचना में केवल "चेतावनी" को फरलो में बाधा नहीं माना गया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया।
अदालत ने टिप्पणी की कि यह "पिछड़ा कदम है, जो सुधार की अवधारणा के अनुकूल नहीं है।" हालांकि राज्य ने तर्क दिया कि जेल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख़्त उपाय ज़रूरी हैं, लेकिन बेंच ने सवाल उठाया - क्या ऐसे उपाय पैरोल और फरलो जैसे सुधारात्मक प्रावधानों के उद्देश्य को दबा सकते हैं?
मौखिक निर्णय सुनाते हुए जस्टिस काठपालिया ने खारिजी आदेश को रद्द कर दिया और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि चेतन की फरलो अर्जी पर तीन हफ़्तों के भीतर नया फ़ैसला किया जाए। अंतिम निर्णय एक हफ़्ते के भीतर कैदी को सूचित किया जाएगा। आदेश की प्रति तुरंत अनुपालन के लिए जेल अधीक्षक को भेजने का भी निर्देश दिया गया।
केस का शीर्षक: चेतन बनाम दिल्ली राज्य सरकार
केस संख्या: W.P.(CRL) 2799/2025 और CRL.M.A. 26343/2025