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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त शिक्षक की भरण-पोषण याचिका खारिज की, आत्मनिर्भरता का हवाला दिया

Shivam Y.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षिका को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार किया, कहा—उन्हें बेटों से आर्थिक सहायता है और वे स्वयं सक्षम हैं। पूरा निर्णय पढ़ें।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त शिक्षक की भरण-पोषण याचिका खारिज की, आत्मनिर्भरता का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यशवनी वर्मा नामक एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत दायर की गई अंतरिम भरण-पोषण याचिका को खारिज कर दिया। यह अपील रोहिणी स्थित पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसमें उनके पति वीरेंद्र वर्मा से अंतरिम भरण-पोषण की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था।

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मामले की पृष्ठभूमि

यशवनी और वीरेंद्र का विवाह 1978 में हुआ था और वे 1987 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे हैं जो वयस्क और कमाने योग्य हैं। यशवनी ने 2014 में वरिष्ठ शिक्षिका के पद से सेवानिवृत्ति ली थी और वर्तमान में ₹2,000 मासिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने ₹60,000 प्रतिमाह के अंतरिम भरण-पोषण और ₹1,00,000 मुकदमेबाजी खर्च की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

वहीं, 73 वर्षीय वीरेंद्र ने दावा किया कि वह 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन से सेवानिवृत्त हुए और कंपनी के दिवालिया होने के कारण उन्हें कोई सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है और वे अपनी जीविका चलाने के लिए रिश्तेदारों से ऋण लेकर गुजर-बसर कर रहे हैं।

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"दोनों पक्षों की उम्र लगभग 70 वर्ष है। भले ही दोनों ने अपनी आय न होने का दावा किया हो, लेकिन उनके बैंक रिकॉर्ड कुछ और ही दर्शाते हैं। याचिकाकर्ता अपने दोनों बेटों के साथ रह रही हैं, जो कमाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता के पास स्वयं का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।"

परिवार न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी दी थी।

यशवनी ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आय अपर्याप्त है और उन्हें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वीरेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है और गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के तहत उस विवाह को चुनौती देने वाली उनकी याचिका लंबित है।

वहीं, वीरेंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता ₹40,000 प्रतिमाह ट्यूशन से कमा रही हैं, उनके पास अपनी संपत्ति है और एलआईसी की परिपक्व राशि भी उन्हें प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने स्वयं के वित्तीय संकट, ₹23 लाख के कर्ज और स्वास्थ्य

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हाईकोर्ट ने दोहराया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का उद्देश्य केवल उस पक्ष को सहायता देना है जो वाकई में खुद को भरण-पोषण के योग्य नहीं पाता।

"धारा 24 के तहत राहत कोई स्वचालित अधिकार नहीं है। कोर्ट को दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।"

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और यह केवल न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए होता है, विलासिता के लिए नहीं।

कोर्ट ने कहा:

"याचिकाकर्ता पिछले 30 वर्षों से स्वयं की इच्छा से अलग रह रही हैं और इस दौरान कभी भी किसी प्रकार की राहत नहीं मांगी। उनके बेटे आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनके पास एलआईसी पॉलिसी है, और चंदा मिलने का दावा साबित नहीं होता।"

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इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी माना कि उत्तरदाता की आर्थिक असमर्थता, उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उन पर किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के पक्ष में नहीं हैं।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा:

"हमें पारिवारिक न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। याचिकाकर्ता के पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।"

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ लंबित मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालतीं।

केस का शीर्षक: यशवनी वर्मा बनाम वीरेंद्र वर्मा

केस संख्या: MAT.APP.(F.C.) 174/2023

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